'योजना की लाभकारी प्रकृति पर संदेह नहीं किया जा सकता': सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य की "एक परिवार एक नौकरी" नीति के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण किया
Avanish Pathak
20 May 2022 3:23 PM IST
सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 'एक परिवार एक नौकरी' योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमददर और जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने कहा, "इस प्रकार, योजना के तहत किए गए अभ्यास की प्रामाणिकता को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य एक परिवार को एक नौकरी प्रदान करना था। अगर हम इस विलंबित चरण में पूरी भर्ती प्रक्रिया का फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं, वह भी तकनीकी आधार पर, तो उस स्थित में, प्रत्येक व्यक्ति जिसने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की शुरुआत और निष्पादन के बाद रोजगार प्राप्त किया है, उसे वर्तमान रिट कार्यवाही में पक्ष बनाना होगा। इसके अलावा और किसी भी स्थिति में योजना की लाभकारी प्रकृति पर संदेह नहीं किया जा सकता है और इस स्तर पर विशुद्ध रूप से प्रासंगिक नियमों के तहत प्रदान की गई तकनीकी के आधार पर जांच की जा सकती है।"
हालांकि, बेंच ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रिया में, वह प्रासंगिक वैधानिक कानूनों और नियमों का ईमानदारी से और सावधानी से पालन करे ताकि अनावश्यक रूप से न उंगलियां न उठें।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर किया है, हालांकि वे बेराजगार हैं। उन्होंने मौजूदा रिट याचिका में राज्य सरकार की "एक परिवार एक नौकरी" की राज्य सरकार की नीति को चुनौती दी।
उनकी दलील है कि राज्य सरकार किसी भी वैधानिक प्रावधान का पालन करने में विफल रही है। मामले की समय-समय पर सुनवाई होती रही है और पार्टियों के बीच हलफनामों का आदान-प्रदान भी हुआ है।
राज्य की ओर से दायर हलफनामे में, अभिसाक्षी, संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग, सिक्किम सरकार ने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया है, जो तब सामने आई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 निर्वाचन क्षेत्रों का अपना दौरा पूरा किया था। उक्त दौरे के दौरान यह देखा गया कि सिक्किम के लोगों की मुख्य शिकायत सरकारी सेवा में रोजगार की कमी थी। रोजगार चाहने वाले हजारों आवेदक थे और उनके आवेदन, जो उक्त दौरे के दौरान प्राप्त हुए थे, लगभग सभी प्रमुख विभागों को विचार के लिए भेज दिए गए थे।
प्रतिवादी नंबर 2, यानी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग को रोजगार के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन उस पर विचार करने की स्थिति में नहीं था, जिसके कारण तत्कालीन सत्तारूढ़ दल और सरकार पर जनता का दबाव बना।
तब पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय ने ऐसे आवेदकों के बीच वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया था और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अस्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित लोगों पर विचार किया था।
यह भी निर्णय लिया गया कि केवल उन्हीं आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की अवधारणा रखी। इसके बाद अभिसाक्षी ने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की शुरुआत और निष्पादन के उद्देश्य से लागू कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया।
टिप्पणियां
अदालत ने माना कि अभिसाक्षी द्वारा हलफनामे में दिए गए स्पष्टीकरण के अवलोकन से पता चला है कि प्रासंगिक नियमों, यानि सिक्किम सरकार सेवा नियम, 1974 का कड़ाई से पालन नहीं किया गया हो सकता है, जैसा कि सभी तकनीकी आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से पालन करके किया गया है...।
कोर्ट ने कहा कि सिक्किम राज्य में रहने वाले 13,000 से अधिक नागरिकों को इस प्रक्रिया में रोजगार मिला है। इसलिए, योजना के तहत किए गए अभ्यास की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक परिवार को एक नौकरी प्रदान करना था।
इसके अलावा, इसने तकनीकी कठिनाइयों को व्यक्त किया जो मामले में हस्तक्षेप करने से उत्पन्न हो सकती हैं। यह माना गया कि यदि न्यायालय इस विलंबित चरण में पूरी भर्ती प्रक्रिया का फोरेंसिक विश्लेषण करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की शुरुआत और निष्पादन के बाद राज्य में रोजगार हासिल किया है, को वर्तमान रिट कार्यवाही में पक्ष बनाने की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा, यह माना जाता है कि इस स्तर पर योजना की लाभकारी प्रकृति पर संदेह नहीं किया जा सकता है और पूरी तरह से संबंधित नियमों के तहत प्रदान की गई तकनीकी के आधार पर जांच की जा सकती है।
कोर्ट ने अंतिम निष्कर्ष से पहले, यह स्पष्ट किया कि निर्णय में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से, राज्य के संबंधित प्राधिकरण पर प्रतिबंध और/या बंधन के रूप में कुछ भी नहीं लगाएगा, जिन्होंने "एक परिवार एक नौकरी योजना" के तहत धोखाधड़ी से" रोजगार हासिल किया हो। ।
केस टाइटल: मेंहदी सुब्बा और अन्य बनाम सिक्किम राज्य और अन्य।
केस नंबर: WP (PIL) No.09/2020
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Sik) 3
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