'एक प्रमुख एजेंसी होने के नाते एनआईए से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है': तेलंगाना हाईकोर्ट ने 'डीके बसु दिशानिर्देशों' का पालन किए बिना गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया
Avanish Pathak
28 Sept 2023 12:30 PM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एनआईए द्वारा की गई एक 34 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है और उसकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, एनआईए से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद की जाती है।
जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस के सुजाना की पीठ ने यह टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एनआईए ने बंदी को गिरफ्तार करते समय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी दिशानिर्देशों सहित कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया था।
गौरतलब है कि 1996 में डीके बसु मामले में दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग न हो और हिरासत में यातना को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।
मामला
पीठ दरअसल एक व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे 18 जून, 2022 को सिद्दीपेट (तेलंगाना) के एक परीक्षा हॉल से सादे कपड़े वाले लोगों ने उनकी पहचान और अन्य विवरण आदि का खुलासा किए बिना उठाया था।
इसके बाद, याचिकाकर्ता-पत्नी को 18 जून की मध्यरात्रि को अपने पति का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उसे मुलुगु पुलिस स्टेशन में रखा गया है और अब उसे रायपुर (छत्तीसगढ़) ले जाया जा रहा है।
अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने एक विशेष तर्क दिया था कि पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार करते समय कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया क्योंकि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे और गिरफ्तारी मेमो और रिमांड रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता या उसके रिश्तेदारों पर इसकी तामील का कोई उल्लेख नहीं है।
इसके अलावा, उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि उनके पति को माओवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
दूसरी ओर, मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए एनआईए ने दावा किया कि उसने (2021 के एक मामले की जांच करते समय) बंदी को सीपीआई (माओवादी) संगठन के लिए कूरियर के रूप में काम करने और जंगल (कोरा क्षेत्र) में सीपीआई (माओवादी) के कैडरों के आसपास आते-जाते गिरफ्तार किया।
पीठ को आगे बताया गया कि एनआईए ने पहले उसे सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किया था और जब वह पूछताछ के लिए एनआईए कैंप कार्यालय (विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश) में पेश हुआ, तो यह पता चला कि वह अपराध मे शामिल था और उसके बाद, उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
मामले में रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, अदालत ने कहा कि एनआईए की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इस तथ्य के बावजूद कि कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा 7 साल से अधिक है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को धारा 41ए सीआरपीसी नोटिस क्यों जारी किया गया था।
अदालत ने एनआईए के जवाब में आगे कहा, हिरासत में लिए गए नोटिस की तामील की तारीख, समय और स्थान का कोई उल्लेख नहीं था।
अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि यह साबित हो गया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति उस दिन परीक्षा दे रहा था जब यह दावा किया गया था कि वह एनआईए कैंप में आईओ के सामने पेश हुआ था, इसलिए, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने केवल अपनी अवैध कार्रवाई को छुपाने के लिए, हिरासत में लिए गए लोगों को सीआरपीसी की धारा - 41ए के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारी मेमो आदि सहित उक्त कहानी रची।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6/एनआईए अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार करते समय कानून के तहत निर्धारित पूरी प्रक्रिया और डीके बसु मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का भी उल्लंघन किया था।
इसलिए, इस बात पर जोर देते हुए कि जीने का अधिकार एक नागरिक को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत एक अनमोल अधिकार है, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पति की गिरफ्तारी को संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन घोषित किया और इस प्रकार, इसे अवैध हिरासत करार दिया गया।
इसके साथ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य पाया गया और अधीक्षक, जिला जेल, जगदलपुर को बंदी को रिहा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 को भी मामले में जांच करते समय कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था।