"अस्पतालों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की पिटाई, दुर्व्यवहार और गाली गलौज नियमित विशेषता बन गई है " : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसी हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

22 Sept 2021 4:57 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने अस्पतालों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को पीटने, मारपीट करने और हमला करने की बढ़ती प्रथा के खिलाफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की।

    अदालत सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसे 18 नवंबर, 2013 को बिड़ला अस्पताल और प्रियंवदा बिड़ला कैंसर अनुसंधान संस्थान, सतना (म.प्र.), एमपी के प्रमुख डॉ संजय माहेश्वरी द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर लिखे गए एक पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था।

    याचिकाकर्ता, जो पेशे से सर्जन है, को ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना पीड़ित के परिजनों द्वारा पीड़ित की जान बचाने में विफल रहने पर बेरहमी से पीटा गया था।

    मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने दी गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए कहा,

    "भले ही मामला याचिकाकर्ता के पत्र पर एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे खुद कथित रूप से पीटा गया था और अंततः जेल में बंद कर दिया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी, इस प्रकार ये उसकी व्यक्तिगत संलिप्तता को दर्शाता है, लेकिन, यह न्यायालय दृष्टि नहीं खो सकता है कि अस्पतालों में मरीजों के परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार, गाली गलौज और कई बार डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की पिटाई इन दिनों एक बहुत ही नियमित विशेषता बन गई है। यह प्रवृत्ति कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान भी देखी गई थी।"

    पीठ ने आगे कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के ऐसे मामले बार-बार होने के कारण, केंद्र द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 में महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 (सं. 2020) दिनांक 29 सितंबर, 2020 जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को शामिल करने के लिए 'हिंसा के कृत्यों' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था।

    इसके अलावा, कोर्ट ने एम पी चिकित्सा और चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 अधिनियम) जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ किए गए किसी भी प्रकार के हमले या धमकी को दंडित करता है, का भी हवाला दिया।

    2008 के अधिनियम की धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि,

    "चिकित्सा और सेवा संस्थानों या मोबाइल क्लिनिक में या एम्बुलेंस में के भीतर चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल वितरण से संबंधित अपने वैध कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या आकस्मिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति पर हमला, आपराधिक बल, धमकी और धमकाने का कोई भी कार्य निषिद्ध होगा।"

    इसके अलावा, धारा 4 ने ऐसे अपराध को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडनीय बना दिया है जो तीन महीने तक हो सकता है या जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों और धारा 5 के तहत ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय जमानती अपराध बना दिया गया है।

    इस तरह के कड़े दंड प्रावधानों के बावजूद, बेंच ने कहा कि कानून अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है और इस प्रकार राज्य सरकार को हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित संशोधन लाने का निर्देश दिया।

    "2008 अधिनियम, जैसा कि पूर्वोक्त है, इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसलिए यह न्यायालय प्रतिवादी राज्य सरकार को सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करके 2008 अधिनियम के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का निर्देश देता है कि इसे कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इस तरह के अपराध को रोकथाम प्रदान करने के लिए राज्य सरकार, ऐसा करने में, 2008 के अधिनियम में महामारी रोग अधिनियम, 1897 में पेश किए गए संशोधनों के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर विचार कर सकती है ताकि अधिक शक्ति प्रदान की जा सके। इस अधिनियम के लिए और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से इसे वास्तव में प्रभावी बनाने की जरूरी है , जिनकी समाज के लिए सेवाओं को विशेष मान्यता प्राप्त है।"

    पृष्ठभूमि

    तत्काल मामले में, 11 नवंबर, 2013 को एक दुर्घटना रोगी चेहरे, सिर, छाती में चोट पसलियों, टूटे हुए फेफड़े, चेहरे के फ्रैक्चर, और सिर के फ्रैक्चर की चोट आदि के बाद अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में आया था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना के शिकार को बचाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी, उसने 3.5 घंटे में दम तोड़ दिया। नतीजतन, मृतक के परिजनों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और याचिकाकर्ता और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को न केवल उनके कार्यस्थल पर बल्कि उनके आवासीय परिसरों में और कुछ मामलों में उनके परिवार के सदस्यों के सामने भी पीटा गया, गाली दी गई और धमकाया गया।

    साथ ही मृतक मरीज के परिजनों ने पुलिस पर भी दबाव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने याचिकाकर्ता व अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद याचिकाकर्ता और अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल में बंद भी कर दिया गया था। आखिर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सतना द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत मिल ही गई।

    इसके अलावा, मप्र के प्रशासक विनोद सिंह बघेल के कहने पर आईपीसी और 2008 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत बिरला अस्पताल, सतना और मृतक के रिश्तेदारों के खिलाफ एक क्रॉस-एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

    उपरोक्त निर्देश जारी करने के बाद, न्यायालय ने यह देखते हुए जनहित याचिका का निपटारा किया,

    "यह एक अंतर पक्ष विवाद है जिसके कारण क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है और इसलिए वर्तमान याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

    केस: डॉ संजय माहेश्वरी बनाम म प्र राज्य और अन्य

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