व्यक्तिगत खुन्नस के कारण दायर की गई शिकायतों से सावधान रहें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी से कहा
Avanish Pathak
10 April 2023 7:41 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को सलाह दी है कि वह दीवानी कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा उसके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ की गई शिकायतों से सावधान रहे और केवल कानून के अनुसार ही कार्रवाई शुरू करे।
जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने राममूर्ति एन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नगर निगम अधिनियम की धारा 321 (3) के तहत उनके भाई द्वारा की गई शिकायत पर निगम द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया।
पीठ ने सलाह दी,
"निगम को इन स्थितियों में सावधान रहना चाहिए और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और एक निजी पक्ष द्वारा पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"
बीबीएमपी ने याचिकाकर्ता के भाई एन राधाकृष्ण की शिकायत पर अधिनियम की धारा 321(1) के तहत नोटिस जारी किया था। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने योजना की स्वीकृति प्राप्त किए बिना परिसर को बदल दिया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण (KAT) के समक्ष आदेश को चुनौती दी थी, जिसे 20 फरवरी 2016 को खारिज कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राममूर्ति ने तर्क दिया कि भूमि का एक हिस्सा बीबीएमपी द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसके बाद हस्तांतरणीय विकास अधिकार जारी किए गए थे।
अधिग्रहीत हिस्से को गिराने के लिए कहा गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए तोड़-फोड़ की गई और इमारत के एक हिस्से को गिराए जाने के बाद इमारत को रहने योग्य बनाने के लिए विशेष रूप से रोलिंग शटर लगाने के लिए आवश्यक कार्य किए गए हैं, जो कि परिवर्तन और या निर्माण नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि इस प्रकार बीबीएमपी द्वारा प्रतिपादित योजना स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे यह कहा गया कि बीबीएमपी ने केवल याचिकाकर्ता के भाई द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया, जबकि उनके बीच विभाजन का मामला लंबित है।
निगम ने अपनी कार्रवाई का यह कहते हुए बचाव किया कि धारा 321(1) इमारत के परिवर्तन के संबंध में भी कार्रवाई करने का प्रावधान करती है, याचिकाकर्ता द्वारा की गई मरम्मत इमारत के परिवर्तन के बराबर है, रोलिंग शटर की स्थापना भी परिवर्तन के बराबर है। भवन के संबंध में कोई स्वीकृति नहीं होने के कारण निगम द्वारा की गई कार्रवाई उचित है जिसकी कैट द्वारा सराहना की गई है।
निष्कर्ष
पीठ ने अधिनियम की धारा 320 का उल्लेख किया जो परिवर्तन और परिवर्धन से संबंधित है। यह नोट किया गया कि धारा 320 में प्रावधान है कि जहां भी मरम्मत के लिए काम किया जाता है, जो किसी इमारत या झोपड़ी या किसी इमारत के किसी कमरे की स्थिति या आयाम को प्रभावित नहीं करता है, उसे इस प्रयोजन के लिए परिवर्तन या परिवर्धन नहीं माना जाएगा।
फिर इसने कहा, "जब धारा 320 के प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, तो एक मात्र मरम्मत कार्य जो भवन की स्थिति या आयाम को प्रभावित नहीं करता है, उसे परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है।"
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा जो किया गया है वह सड़क के चौड़ीकरण के कारण इमारत के एक हिस्से को गिराना है और उसके बाद इसे उपयोग करने योग्य बनाने के लिए ध्वस्त हिस्से की मरम्मत का काम है।
कोर्ट ने कहा,
"मेरी राय में, इमारत को रहने योग्य और उपयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को एक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है जो अधिनियम की धारा 321 के दायरे में आए, बल्कि अधिनियम की धारा 320 के प्रावधान के तहत आएगा।
आदेश में कहा गया,
"निगम अधिनियम की धारा 321 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के भाई द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जिसके साथ कुछ विवाद लंबित हैं।"
पीठ ने कहा, "उक्त शिकायत केवल याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच विवाद को हल करने के लिए राज्य तंत्र को कार्रवाई में लाने के लिए है।"
केस टाइटल: राममूर्ति एन और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके और अन्य
केस नंबर: रिट पिटिशन नंबर 22305/2016
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 144