त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: BCI ने आरोपी पति-वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस किया सस्पेंड

Shahadat

23 May 2026 9:30 AM IST

  • त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: BCI ने आरोपी पति-वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस किया सस्पेंड

    बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने वकील समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस, उनकी पत्नी त्विशा शर्मा की मौत से जुड़े आरोपों के चलते, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया।

    यह देखते हुए कि कथित दहेज हत्या, क्रूरता और उससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई, बार काउंसिल ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं और वकालत के पेशे की गरिमा और सार्वजनिक छवि पर बुरा असर डालते हैं।

    BCI ने कहा कि वकील कथित तौर पर फरार है और जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है।

    सिंह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वह 2018 में बार काउंसिल में एनरोल हुए थे। शुक्रवार को उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी वापस ले ली और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अर्ज़ी पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी माँ गिरिबाला सिंह (जो एक पूर्व ज़िला जज हैं) को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द करने की मांग की गई।

    खबरों के मुताबिक, त्विशा शर्मा (33 वर्षीय महिला नोएडा में रहती थीं और 'पूर्व मिस पुणे' विजेता थीं) 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर मृत पाई गईं। यह जोड़ा लगभग पांच महीने पहले एक डेटिंग ऐप के ज़रिए एक-दूसरे से मिला था।

    त्विशा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर लगातार घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसलिए उनकी मौत का असली कारण जानने के लिए दूसरी बार पोस्टमॉर्टम करवाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने आज दूसरी बार पोस्टमॉर्टम करवाने की उनकी याचिका मंज़ूर की।

    कटारा हिल्स पुलिस ने समर्थ और उनकी माँ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की थी।

    Next Story