बीसीआई ने विदेशी वकीलों और फर्मों को भारत में विदेशी कानून, विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों की प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

Shahadat

15 March 2023 7:04 AM GMT

  • बीसीआई ने विदेशी वकीलों और फर्मों को भारत में विदेशी कानून, विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों की प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में विदेशी कानून और विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों की अभ्यास करने की अनुमति देने का फैसला किया।

    इसने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, 2022 को अधिसूचित किया।

    नियमों के उद्देश्य और कारण बताते हैं,

    "विदेशी कानून के प्रैक्टिस के क्षेत्र में विदेशी वकीलों के लिए भारत में कानून के प्रैक्टिस को खोलना; गैर-कानूनी मामलों में विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों में भारत में कानूनी पेशे/डोमेन के विकास में मदद करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा।"

    इसने कहा कि यह उद्घाटन प्रतिबंधित, अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारत और विदेशों के वकीलों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है।

    नियामक निकाय ने कहा,

    "ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे। यदि हम इस मामले में सो जाते हैं तो भारत में क्लाइंट के इस तेजी से बढ़ते वर्ग के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप कानून के शासन के अनुसार कानूनी/पेशेवर विशेषज्ञता भारत की कानूनी बिरादरी प्रदान करने में पीछे रह सकती है। आइए हम कानूनी पेशे के लिए और भारत में कानूनी क्षेत्र में विकास और विकास के अवसर को सुनिश्चित करें।"

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई बनाम एके बालाजी में कहा कि विदेशी लॉ फर्म/कंपनियां या विदेशी वकील मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी पक्ष में भारत में कानून के पेशे की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि वे भारतीय क्लाइंट को केवल अस्थायी आधार पर 'फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट' मोड पर सलाह दे सकते हैं।

    इसने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन से संबंधित अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने के लिए विदेशी वकीलों को भारत आने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

    हालांकि, बीसीआई ने अपनी अधिसूचना में कहा,

    "कानून में प्रवीणता में भारतीय वकीलों के मानकों की तुलना अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ की जा सकती है और भारत में कानूनी बिरादरी को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, अगर भारत में कानून की प्रैक्टिस प्रतिबंधित और अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित तरीके से विदेशी वकीलों के लिए खोला जाता है।”

    यह भी नोट किया गया कि यूके का दावा है कि उसने भारतीय वकीलों/कानून फर्मों को इंग्लैंड और वेल्स में स्थापित करने की अनुमति दी है और भारतीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने के साथ-साथ अंग्रेजी कानून की सलाह भी दे सकता है। बीसीआई ने कहा कि वह दावों का सत्यापन करेगा और उसी के अनुसार कार्रवाई करेगा।

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