बीसीआई के पास किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले शर्तें निर्धारित करने और नियम बनाने का अधिकार : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Oct 2020 11:35 AM GMT

  • बीसीआई के पास किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले शर्तें निर्धारित करने और नियम बनाने का अधिकार : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत पंजीकृत होने वाले अधिवक्ता को अदालत में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले आगे की शर्तों के अधीन किया जा सकता है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की खंडपीठ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑल इंडिया बार परीक्षा नियमावली, 2010 के नियम 9 को चुनौती दी गई थी और प्रार्थना की गई थी कि नियम 9 को Ultra vires (अधिकारातीत) घोषित किया जाए।

    अदालत के समक्ष मामला

    यह रिट याचिकाएं मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल में प्रोविज़नली( अनंतिम) रूप से नामांकित अधिवक्ताओं के कहने पर दायर की गई थीं।

    अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 के नियम 9 को चुनौती देने के अलावा उन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 15.09.2019 को आयोजित परीक्षा के जबलपुर और भोपाल केंद्र का परिणाम घोषित करने का निर्देश जारी किया जाएं।

    इसके अलावा मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल को अनंतिम नामांकन की अवधि बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमावली 2010 का नियम 9

    सर्वप्रथम, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमावली, 2010 के नियम 9 से 11 संकल्प संख्या 73/2010 के तहत प्रचलन में लाए गए थे।

    प्रैक्टिस के अधिकार के लिए शर्तें-1961 के अधिनियम की धारा 49 (1) (ah) के तहत यह नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के भाग VI, अध्याय III में डाले गए थे।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास किया था कि ऐसी शर्तें निर्धारित करने की शक्ति उसके पास निहित है, जिसके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत कानून के पेशे का प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा, जो अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के लिए हकदार होगा जो उसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत कानून के पेशे का प्रैक्टिस करने की अनुमति देगा।

    अब देखते हैं कि ऑल इंडिया बार परीक्षा नियम, 2010 के शासनादेश के नियम 9 क्या है:

    "9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत नामांकित कोई भी अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अध्याय IV के तहत प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा को सफलतापूर्वक पास नहीं करते। यह स्पष्ट किया गया है कि बार परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से स्नातक होने वाले सभी विधि छात्रों के लिए अनिवार्य होगी और इसके बाद अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया जाएगा।

    संक्षेप में, इस नियम में 1961 अधिनियम की धारा 24 (शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से) के तहत नामांकन करने वाले अधिवक्ताओं के लिए बीसीआई द्वारा आयोजित एआईबीई को उत्तीर्ण करना अनिवार्य बना दिया गया है और उक्त परीक्षा पास करने के बाद ही वे न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार होंगे।

    अब, इस नियम 9 को इस तर्क पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी कि इस तरह के नियम को बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की योग्यता से परे है जो 1961 के अधिनियम की धारा 24 के तहत नामांकित अधिवक्ताओं को वंचित कर देता है।

    यह आग्रह किया गया था कि नामांकन के बाद पात्रता मानदंड 1961 के अधिनियम की धारा 24 और 30 है ।

    अदालत की टिप्पणियां

    न्यायालय ने कहा कि 1961 के अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 उन व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान करती है जिन्हें राज्य के रोल पर अधिवक्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

    हालांकि, अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 24 के तहत बनाई गई बार काउंसिल का अधिकार 1961 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों (उदाहरण के लिए अधिनियम की धारा 49) के अधीन किया गया है।

    न्यायालय ने कहा कि-एक ओर जहां 1961 के अधिनियम की धारा 30 में अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने के अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धारा 49 प्रदान करता है, जो 1961 के अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने की सामान्य शक्ति है।

    अब, यदि हम 1961 अधिनियम की धारा 49 का पालन करते हैं, तो हम इस तथ्य की सराहना कर सकते हैं कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का प्रावधान करता है।

    इसके अलावा, 1961 के अधिनियम की धारा 49 (1) (ah) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार देती है जिनके अधीन किसी अधिवक्ता को प्रैक्टिसकरने का अधिकार होगा और जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस प्रैक्टिसकरने के लिए समझा जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि 1961 के अधिनियम की धारा 49 (1) (ah) कहती है कि,

    "(ah) शर्तें जिसके अधीन किसी वकील को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति को एक अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए समझा जाएगा।"

    इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1961 के अधिनियम की धारा 49 (1) (ah) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया में निहित शक्ति के आधार पर, अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 का नियम 9 अस्तित्व में आया।

    चीजों को और स्पष्ट करने के लिए, अदालत ने वी सुदीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, (1999) 3 एससीसी 176 के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि,

    "केवल उक्त प्रावधान [धारा 49 (1) (ah)] पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके अधीन एक अधिवक्ता को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अदालत में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए समझा जाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया है, तो यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी नामांकित अधिवक्ता पर ऐसी शर्तें थोपना चाहती है तो उसे कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, धारा 49 (1) (ah) के तहत नियम बनाने की शक्ति एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जो अधिवक्ता के नामांकन के बाद की स्थिति है।"

    इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010 के नियम 9 को उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर पर परखा जाना है, इसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 और 30 के रूप में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वारंट नहीं कहा जा सकता है। नतीजतन, नियम 9 की वैधता को चुनौती नकारात्मक थी ।

    इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि जबलपुर और भोपाल के केंद्र पर सामूहिक नकल के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसे देखते हुए परीक्षा का रुख रद्द होने के कारण रिजल्ट घोषित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

    हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष उचित आवेदन दायर करने की छूट दे दी ।

    अदालत ने कहा,

    "इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉल लेना है । इस बीच, याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दायर करने की भी स्वतंत्रता है, जिसमें इन तथ्य स्थिति में अनंतिम पंजीकरण को बढ़ाने की मांग की गई है । हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के प्रत्यावेदन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाएगा ।

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