सिर्फ इसलिए कि आईपीएल मुनाफा कमाता है, बीसीसीआई की आयकर छूट रद्द नहीं की जा सकती: आईटीएटी

LiveLaw News Network

13 Nov 2021 1:46 PM GMT

  • सिर्फ इसलिए कि आईपीएल मुनाफा कमाता है, बीसीसीआई की आयकर छूट रद्द नहीं की जा सकती: आईटीएटी

    आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने माना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत पंजीकरण का हकदार है, जो इसे इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के लॉन्च के बावजूद कर छूट के योग्य बनाता है।

    ITAT ने माना कि सिर्फ इसलिए कि IPL को अधिक लाभदायक तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, BCCI को छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है और जब तक क्रिकेट को बढ़ावा देने का उद्देश्य बरकरार है, सोसाइटी अपने छूट पंजीकरण को बनाए रखने का हकदार है।

    बीसीसीआई, जो तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, उसका 1996 में आयकर की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण हुआ था। बाद में 2018 में, सोसाइटी ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के आधार पर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के संदर्भ में नए पंजीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। इसे प्रधान आयुक्त ने खारिज कर दिया। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आईपीएल गतिविधियां वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति में हैं और धारा 2(15) के प्रावधान में छूट के लिए सीमा को पार करती हैं, जो "धर्मार्थ गतिविधियों" को परिभाषित करती है।

    इसे चुनौती देते हुए बीसीसीआई ने ITAT से संपर्क किया। ITAT ने फैसला सुनाया कि भले ही IPL अधिक लाभदायक हो, BCCI तब तक कर छूट का हकदार है जब तक कि BCCI का क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य बरकरार है।

    ITAT ने माना कि प्रधान आयुक्त ने पंजीकरण के लिए आवेदन के चरण में धारा 2(15) के प्रावधान को लागू करने में गलती की।

    आदेश में कहा गया, " हालांकि यह अच्छी तरह से तय है कि जहां तक ​​​​धारा 12AA के तहत पंजीकरण का संबंध है, धारा 2(15) का इस मामले में लागू नहीं होती है।"

    परिणाम

    ITAT की मुंबई बेंच जिसमें न्यायिक सदस्य रवीश सूद और उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शामिल थे, उनका विचार था कि क्या आईपीएल मैचों को व्यावसायिक प्रकृति का कहा जा सकता है, इस अर्थ में कि मैचों का पूरा ओरिएंटेशन क्रिकेट को बढ़ावा देने की आड़ में पैसा बनाने पर हे, इस दलील पर वर्तमान में विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला केवल धारा 12 के तहत पंजीकरण की पात्रता से संबंधित था।

    ट्रिब्यूनल ने कहा, "हालांकि, हम इसे केवल इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि एक टूर्नामेंट को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके, जिसका नतीजा अधिक भुगतान प्रायोजन और अधिक से अधिक संसाधन जुटाने में होता है, हालांकि क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के मूल उद्देय कोई नुकसान नहीं होता है।

    गौरतलब है कि धारा 12 ए के लिए 30 दिनों के भीतर अपनी गतिविधियों में किसी भी बदलाव के बारे में प्रधान आयुक्त को सूचित करने के लिए एक ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। आयकर विभाग ने आईपीएल को गतिविधि में बदलाव के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने प्रधान आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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