बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बैटरी कार, भक्तों के लिए मोबाइल शौचालय: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अलारनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के लिए निर्देश जारी किए
Avanish Pathak
11 Jun 2023 2:48 PM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जिला प्रशासन और भगवान अलारनाथ मंदिर समिति को 'अनासरा' के दौरान लाखों भक्तों द्वारा भगवान अलारनाथ के सुगम और आरामदायक दर्शन के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि अनासरा दो सप्ताह की वह अवधि है, जब भगवान जगन्नाथ भगवान अलारनाथ के माध्यम से प्रकट होते हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में, मंदिर में भीड़ प्रबंधन उपायों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने जिला प्रशासन से हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें भारी भीड़ को नियंत्रित करने और उसके द्वारा भक्तों के लिए की गई अन्य सहायक सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया था।
तदनुसार, ब्रह्मगिरी, पुरी के तहसीलदार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें विस्तार से सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी दी गई है और इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रशासन ने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।
हलफनामे को देखने और मौजूदा सुविधाओं का अवलोकन करने के बाद जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस मुरहारी श्री रमन की खंडपीठ ने प्रशासन और मंदिर समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देश जारी करना उचित समझा।
-शेड के अंदर लगे पंखे की सुरक्षा के लिए नियमित अंतराल पर पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए क्योंकि अनुचित स्थापना, रखरखाव की कमी या अन्य दोषों के कारण भक्तों के ऊपर गिरने की संभावना है, जिससे उन्हें चोट लग सकती है।
-सीलिंग फैन के अलावा, बैरिकेड के अंदर श्रद्धालुओं के आने-जाने के दौरान चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए पहले से ही निकट दूरी पर बने बैरिकेड के बाहर पैडस्टल फैन की व्यवस्था की जानी है। कतार में श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान शारीरिक आराम और टकराव से बचने के लिए सुरक्षित दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए;
-वृद्ध/शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों/महिलाओं/बच्चों के लिए देवता के शीघ्र दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए और वाहनों के पार्किंग स्थल से बैटरी कार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
-मंदिर परिसर के अंदर भक्तों द्वारा प्रसाद की बिक्री और प्रसाद खाने को प्रतिबंधित / विनियमित किया जाना चाहिए ताकि परिसर के अंदर लंबे समय तक इस तरह के उद्देश्य से भीड़ को इकट्ठा न किया जा सके;
-देवता के दर्शन का समय और देवता के विभिन्न अनुष्ठानों के प्रदर्शन के कारण दर्शन के समापन समय को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए और भक्तों की जानकारी के लिए दिन-प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किया जाना चाहिए। त्योहार के दौरान उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें मंदिर जाने की सुविधा देने के आदेश;
-जैसा कि शपथ पत्र में उल्लेख किया गया था कि भक्त अरगली क्षेत्र से देवता के दर्शन कर रहे थे, उत्सव के अंत तक यही व्यवस्था जारी रहेगी और प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मंदिर के किसी भी सेवक को अर्गाली क्षेत्र से आगे किसी भी भक्त को देवता के निकट दर्शन (गर्भगृह के अंदर) के लिए विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं है;
-श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेरिकेड्स के निकट मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की जाए; और कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी से मंदिर के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखी जाए.
-भक्तों द्वारा भगवान अलारनाथ के सहज दर्शन के लिए जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सुविधाओं, प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों को आवश्यक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया गया।
केस टाइटल: मधुसूदन पूजापांडा बनाम ओडिशा राज्य व अन्य।
केस नंबर: W.P.(C) No. 18116 of 2023
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Ori) 67