डॉक्टरों को आधारहीन निशाना बनाना जनहित को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, भारतीय मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाना सिविल डेथ के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 July 2023 10:50 AM GMT

  • डॉक्टरों को आधारहीन निशाना बनाना जनहित को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, भारतीय मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाना सिविल डेथ के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि डॉक्टरों को आधारहीन निशाना बनाना सार्वजनिक हित के लिए "गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त" है, कहा कि भारतीय मेडिकल रजिस्टर से ऐसे डॉक्टर का नाम हटाना उसके पेशेवर करियर के ल‌िए "सिविल डेथ" जैसा है। .

    जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा,

    "हालांकि यह सच है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल से योग्यता के एक निश्चित न्यूनतम मानक की अपेक्षा की जाती है, ऐसा न करने पर उसके पास चिकित्सा उपचार प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है, और वह आचरण जो उस न्यूनतम चिकित्सा मानक से भी कम हो, या मरीज़ की भलाई के प्रति गंभीर लापरवाही प्रदर्शित करता हो, उसके बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, यह भी उतना ही सच है कि स्केलपेल को कांपते हाथ से नहीं चलाया जा सकता है। परिणामों की चिंता किए बगै़र डॉक्टरों को आधारहीन निशाना बनाना अंततः सार्वजनिक हित पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।''

    अदालत ने तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स कमेटी द्वारा मार्च 2010 में जारी एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट का नाम भारतीय मेडिकल रजिस्टर से तीन महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया गया था।

    मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ आरोप चिकित्सकीय लापरवाही के संबंध में था जिसके कारण एक महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई।

    प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट की याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि एमसीआई द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले किसी भी स्तर पर पेशेवर पर रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप नहीं लगाया गया था।

    जस्टिस शंकर ने यह भी कहा कि विवादित आदेश में इस निष्कर्ष को कायम रखने के लिए कोई अवलोकन या निष्कर्ष नहीं था कि प्रैक्टिस करने वाले रेडियोलॉजिस्ट ने अस्पताल के रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी।

    “उस सटीक रिकॉर्ड का कोई संदर्भ नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर गलत ठहराया था। अभिलेखों में हेराफेरी बेहद गंभीर मामला है। यह अपराध में शामिल होता है, और आपराधिक इरादे से भरा हुआ है। जहां किसी मरीज के इलाज के संबंध में हेराफेरी होती है, खासकर जहां मरीज मर चुका हो, वहां गलत कार्य की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है।'' अदालत ने कहा।

    इसमें कहा गया है कि अभिलेखों के फर्जीवाड़े के निष्कर्ष पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है और इसके संबंध में एक आदेश सटीक होना चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि किस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया गया था और उस समय किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था।

    अदालत ने कहा, "इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, संबंधित डॉक्टर को इन सभी पहलुओं के बारे में नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि वह जवाब देने की स्थिति में हो।"

    इसमें कहा गया है कि यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है, एमसीआई ने रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप, जो उसके खिलाफ कभी नहीं लगाया गया था, की पुष्टि केवल उसे सजा देने को उचित ठहराने के लिए।

    यह देखते हुए कि यह एक "बेहद दुखद स्थिति" है, अदालत ने कहा, "भारतीय मेडिकल रजिस्टर से एक डॉक्टर का नाम हटाना, एक सिविल डेथ के समान है...ऐसे निर्णय के पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव, जिसका प्रचार होना तय है, दूर-दूर तक पहुंचने वाले भी होते हैं।''

    केस टाइटल: डॉ प्रमोद बत्रा बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य।

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