सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित पर प्रतिबंध केवल "लॉ प्रेप" गुणों के उपयोग पर लॉ एंट्रेंस कोचिंग देने के खिलाफ: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

Shahadat

2 Jun 2022 7:11 PM IST

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    राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) की अवकाश पीठ ने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित द्वारा दायर अपील का निपटारा किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के एक पक्षीय आदेश को चुनौती दी गई थी।

    ट्रायल कोर्ट ने नवनीत सिंह के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें उन्हें फ्रेंचाइजी की समाप्ति की कथित तिथि, समझौता यानी 02.02.2022 से 2 साल की अवधि के लिए जयपुर और जोधपुर जिलों में कानून प्रवेश परीक्षा के संबंध में कोई व्यवसाय/उद्यम/ शिक्षण सेवा चलाने से रोक दिया गया था। ।

    हाईकोर्ट ने उनकी अपील का निपटारा करते हुए ने कहा कि उपरोक्त प्रतिबंध केवल "कानून की तैयारी" को दर्शाने वाली सामग्री, परिसर, नाम और कुछ भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार कोई नया आदेश नहीं देता।

    जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा,

    "यह कहने की जरूरत नहीं कि अपीलकर्ता पर लगाया गया शिक्षण का प्रतिबंध केवल सामग्री, परिसर, नाम और "लॉ प्रेप" को दर्शाने वाली किसी भी चीज़ से संबंधित होगा। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि निचली अदालत के अनुसार कोई नया आदेश नहीं दिया जाता।"

    सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट डॉ. मोहित सिंघवी की सहायता से रवि भंसाली ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के नाम, किसी भी प्रकार के चिन्ह या विवरणिका का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने आगे बयान दिया कि अपीलकर्ता जून, 2022 में होने वाली सीएलएटी परीक्षा के पूरा होने के बाद प्रतिवादी की अध्ययन सामग्री का उपयोग नहीं करेगा।

    आगे, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट डी.एस. सोधा की सहायता से कुलदीप माथुर ने प्रस्तुत किया कि यदि अपीलकर्ता प्रतिवादी के नाम, विवरणिका या किसी भी प्रकार के संकेत का उपयोग नहीं कर रहा है तो अपीलकर्ता को अध्ययन सामग्री का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

    इस संबंध में कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष वकीलों द्वारा दिए गए संबंधित आश्वासनों से बंधे होंगे।

    अदालत ने नोट किया,

    "पक्षकारों के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर, बाकी राहत के लिए अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और एकतरफा मामले को फिर से खोलने की स्वतंत्रता होगी। ट्रायल कोर्ट को इससे पूर्वाग्रह नहीं होगा। वह आदेश देगा और जब भी संपर्क किया जाएगा गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र आदेश पारित करेगा।"

    नवनीत सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी वैध औचित्य के केवल गलत प्रतिनिधित्व और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स द्वारा दिए गए भ्रामक बयानों के आधार पर एकतरफा आदेश पारित किया। यह तर्क दिया गया कि एडीजे को फ्रैंचाइजी समझौते में निहित मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हल करने के लिए परिकल्पित विवादों के निर्णय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक दिया गया।

    नवनीत सिंह ने इस प्रकार हाईकोर्ट से मुकदमे के अंतिम निपटारे तक आक्षेपित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने का आग्रह किया। यह प्रार्थना की गई कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल और उसके एजेंटों को अपील के अंतिम निपटान तक मताधिकार समझौते के तहत बताए गए अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाए।

    इसके अलावा, यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादियों को आगे मानहानिकारक और धमकी देने वाली कार्रवाई करने से रोका जाए।

    अपीलकर्ता के वकीलों में रवि भंसाली, सीनियर एडवोकेट शामिल हैं। डॉ मोहित सिंघवी, शुभम मोदी, तरुण अग्रवाल और विश्वास खत्री द्वारा सहायता प्रदान की। जबकि प्रतिवादी के वकील में कुलदीप माथुर, सीनियर एडवोकेट शामिल हैं। डी.एस. सोधा और अशोक पटेल (कैविटर) द्वारा सहायता प्रदान की।

    केस टाइटल: नवनीत सिंह पुरोहित बनाम कानून तैयारी ट्यूटोरियल, मालिक सागर जोशी के माध्यम से

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 180

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