तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने POCSO मामले में गिरफ्तार दो और वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

21 Dec 2021 3:31 PM IST

  • तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने POCSO मामले में गिरफ्तार दो और वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई

    तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 18 दिसंबर के एक प्रस्ताव के माध्यम से दो वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। उक्त दो वकीलों में से एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (POCSO ) मामले में आरोपी है और दूसरा घर में घुसने और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी है।

    यह निषेधात्मक आदेश बार काउंसिल द्वारा दो वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार और फुल टाइम कर्मचारी होने के तथ्य को दबाने के लिए इसी तरह के आदेश पारित करने के कुछ दिनों बाद आया है।

    एपी बाला सुब्रमणि को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्राप्त एक शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज होने कारण दोनों वकीलों को निलंबित कर दिया।

    उक्त मामला अखिल महिला पुलिस स्टेशन, थल्लाकुलम, मदुरै जिले की फाइल पर दर्ज किया गया है। वकील को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

    एक अन्य वकील, एम. नागराज को एक शिकायत के कारण प्रैक्टिस से रोक दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने 14 अन्य वकीलों के साथ शिकायतकर्ता की बेटी के घर में अवैध रूप से प्रवेश किया। उक्त संपत्ति पर 'फीनिक्स लॉ एसोसिएट्स' का एक नाम बोर्ड बनाया और उससे बात की। शिकायतकर्ता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी और परिसर खाली करने के लिए उस पर 20 लाख रुपये मांगने का भी आरोप है।

    काउंसिल ने 15 दिसंबर की एक अधिसूचना के माध्यम से ई. विमल कुमार के खिलाफ पेशेवर कदाचार के लिए निषेधात्मक आदेश भी पारित किया था। यह आदेश प्राप्त शिकायतों के आधार पर एक महिला और उसके बौद्धिक रूप से विकलांग बेटे को कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी और मौत की धमकी देने के आधार पर पारित किया गया था। एक अन्य वकील बी. इलैयाराजा को इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा कि वह तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) में फुल टाइम कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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