बैंक गारंटी के लिए एक साल की अनिवार्य अवधि पर जोर नहीं दे सकते बैंक : दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अपवाद तीन की व्याख्या की
LiveLaw News Network
31 July 2021 2:17 PM IST
एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बैंक गारंटी के तहत 'दावा अवधि' से संबंधित नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह प्रावधान बैंक गारंटी के तहत अधिकारों को लागू करने के लिए लेनदार के लिए अदालत या न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अवधि को कम करने से संबंधित है।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है,
"यह स्पष्ट है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अपवाद 3 में लेनदार के लिए अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत / न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अवधि को कम करने से संबंधित है। यह किसी भी तरह से दावा अवधि से संबंधित नहीं है जिसके भीतर लाभार्थी है बैंक / गारंटर के साथ अपना दावा दर्ज करने का हकदार है।"
इस व्याख्या का परिणाम यह है कि बैंक इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि बैंक गारंटी में दावा अवधि कम से कम 12 महीने होनी चाहिए।
"दावा अवधि" एक समय अवधि है जिस पर लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच अनुबंधित सहमति होती है, जो बैंक पर डिफ़ॉल्ट के लिए मांग करने के लिए गारंटी की वैधता अवधि से परे एक अनुग्रह अवधि प्रदान करती है, जो वैधता अवधि के दौरान हुई थी।
अनुबंध अधिनियम की धारा 28 अन्य बातों के अलावा, कहती है कि अनुबंध के अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए एक समय सीमा लागू करने वाले समझौते शून्य हैं। हालांकि, धारा 28 में अपवाद 3, जिसे 2013 में किए गए संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अधिकारों की समाप्ति या दायित्व के निर्वहन के लिए बैंक गारंटी में बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई शर्तों को बचाता है। अपवाद 3 में यह भी कहा गया है कि ऐसी निर्दिष्ट अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या करते हुए, भारतीय बैंक संघ ने 2017 और 2018 में परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि 12 महीने से कम की बैंक गारंटी में 'दावा अवधि' शून्य होगी। इस सर्कुलर के आधार पर, पंजाब नेशनल बैंक ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को बैंक गारंटी के लिए न्यूनतम 12 महीने की अनिवार्य और अपरिवर्तनीय दावा अवधि के लिए एक संचार जारी किया।
इस तरह की व्याख्या का नतीजा यह है कि एलएंडटी को इस तरह की विस्तारित बैंक गारंटी के लिए कमीशन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, हालांकि मूल देनदार और लेनदार के बीच अनुबंध के अनुसार, दावा अवधि 12 महीने से बहुत कम होगी। इसके अलावा, उधारकर्ता ऐसी विस्तारित दावा अवधि का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है।
इस पृष्ठभूमि में, एलएंडटी ने पीएनबी के संचार और आईबीए के परिपत्रों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया कि विस्तारित दावा अवधि नए अनुबंधों में प्रवेश करके याचिकाकर्ताओं की व्यवसाय करने की क्षमता को प्रभावित करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।
याचिका पर विचार करने वाले न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने धारा 28 के विधायी इतिहास और अपवाद 3 से धारा 28 के वास्तविक इरादे को समझने के लिए भारत के विधि आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा की।
निर्णय में कहा गया है,
"अनुबंध अधिनियम की वर्तमान धारा 28 की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक तथ्यों का उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि अधिनियम की धारा 28 के अपवाद 3 एक निर्दिष्ट घटना के होने के बाद बैंक गारंटी के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक लेनदार के अधिकारों से संबंधित है।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएनबी ने अपने जवाबी हलफनामे में इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया है। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अपवाद 3 में उस अवधि से संबंधित है जिसके भीतर लाभार्थी को अपना दावा उठाने के लिए एक उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाना है।
कोर्ट ने कहा,
"अपवाद 3 दावे की अवधि यानी उस विस्तारित अवधि से संबंधित नहीं है, जिसके भीतर लाभार्थी बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने के बाद बैंक गारंटी की वैधता अवधि के दौरान हुई चूक के लिए आवेदन कर सकता है।"
उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम इंडसइंड बैंक और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने दोहराया,
"यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 (पीएनबी) ने गलती से यह विचार किया है कि बैंक गारंटी में 12 महीने की दावा अवधि निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है, ऐसा न करने पर अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत खंड शून्य हो जाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुबंध अधिनियम की धारा 28 उक्त दावा अवधि से संबंधित नहीं है। यह गारंटर द्वारा उचित अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष भुगतान करने से इनकार करने की स्थिति में बैंक गारंटी के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लेनदार के अधिकार से संबंधित है।"
निष्कर्ष में, कोर्ट ने माना कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2017 और 2018 में जारी किए गए सर्कुलर और पीएनबी द्वारा जारी किए गए संचार गलत हैं।
केस: लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य
उपस्थिति: एल एंड टी के लिए: नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषि अग्रवाल, करण लूथरा, मेघा बेंगानी, दीपक जोशी और आकाश लांबा, एडवोकेट के साथ।
पीएनबी के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता, एडवोकेट राजेश गौतम, अनंत गौतम और अनंत शर्मा के साथ।
आईबीए के लिए: डॉ ललित भसीन, नीना गुप्ता, अनन्या मारवाह, रुचिका जोशी और अजय प्रताप सिंह
आरबीआई के लिए: रमेश बाबू, निशा शर्मा और तान्या चौधरी
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