लॉकर होल्डर के आदेश पर ज्वाइंट एक्सेस बदलने के कारण बैंक मैनेजरों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Feb 2023 7:16 PM IST

  • लॉकर होल्डर के आदेश पर ज्वाइंट एक्सेस बदलने के कारण बैंक मैनेजरों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रूप से ज्वाइंट होल्डर्स में से एक के आवेदन पर लॉकर का एक्सेस बदलने के कारण दो बैंक प्रबंधकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    जस्टिस वी श्रीशानंद की सिंगल जज की पीठ ने कहा कि केवल ग्राहक के आदेश पर कार्य करने के कारण बैंक प्रबंधकों के इरादे में आपराधिकता नहीं देखी जा सकती है। प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक के दो प्रबंधकों रामचंद्र और गुरुराज देशपांडे पर आईपीसी की धारा 420, 409, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    अभियुक्तों के खिलाफ श्रीधर आर बनारे नामक व्यक्ति ने ‌शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां कमलाा और उनके नामों पर सुरक्षित लॉकर की सेवाओं के साथ एक संयुक्त खाता था।

    बनारे ने बताया कि मां के मरने के बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को आवेदन देकर अकेले सेफ लॉकर चलाने की इजाजत मांगी। हालांकि, उन्हें सूचित किया गया था कि सुरक्षित लॉकर का संचालन उनके बड़े भाई (प्रथम आरोपी) के नाम पर उनकी मां द्वारा दिए गए एक लिखित आदेश के अनुसार किया गया था।

    बनारे ने तब एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि बैंक प्रबंधकों ने उनके बड़े भाई के साथ मिलीभगत कर लॉकर के सामानों का दुरुपयोग किया। यह माना गया कि लोकपाल ने पहले आरोपी को सुरक्षित लॉकर संचालित करने की अनुमति देने में उनकी अवैधता के रूप में दोनों को चेतावनी दी थी।

    हाईकोर्ट ने नोट किया कि 27.11.2013 को एक पत्र जारी करके श्रीमती कमलाा लॉकर के संयुक्त संचालन में एक संशोधन चाहती थी, जिससे शिकायतकर्ता का नाम हटा दिया गया था और उस स्थान पर, वह लॉकर का संयुक्त संचालन स्वयं और प्रथम आरोपी द्वारा चाहती थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "बैंक के प्रबंधक होने के नाते, बैंकिंग नियमों के तहत, याचिकाकर्ता ग्राहक द्वारा जारी शासनादेश का पालन करने के लिए बाध्य थे। जिसके बाद, उन्हें 27.11.2013 के पत्र में किसी भी गड़बड़ी का संदेह नहीं था और श्रीमती कमला के नाम चल रहे सुरक्षित लॉकर के संयुक्त संचालन को संशोधित किया।"

    इसमें कहा गया है कि विवाद केवल शिकायतकर्ता और उसके भाई के बीच है, जिसके लिए अनावश्यक रूप से प्रबंधकों को "मिलीभगत का अस्पष्ट आरोप" लगाकर अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा, "अनियमितता और अवैधता के बीच बारीक अंतर है। हालांकि, यह बारीकी बहुत ही सूक्ष्म है। प्रत्येक अनियमितता अवैधता के बराबर नहीं होगी।

    आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 लागू करने के संबंध में पीठ ने कहा, "न तो शिकायत और न ही चार्जशीट सामग्री से यह मामला बनता है कि याचिकाकर्ता गलत लाभ के लाभार्थी हैं। न ही शिकायतकर्ता को किसी ऐसे कृत्य से कोई गलत नुकसान हुआ है जो यहां याचिकाकर्ताओं के लिए जिम्मेदार है। आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला बनाने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नुकसान हुआ है और आरोपी व्यक्तियों ने गलत तरीके से लाभ अर्जित किया है।"

    इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कि "मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं ने केवल खाताधारक श्रीमती कमलाा द्वारा जारी शासनादेश का पालन किया है।"

    कोर्ट ने कहा, "केवल ग्राहक के आदेश पर कार्य करते हुए, आपराधिकता के किसी भी इरादे को नहीं देखा जा सकता है ताकि मुकदमे में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।"

    याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" हालांकि, यह स्पष्ट किया कि पहले आरोपी के खिलाफ मामला जारी रहेगा।

    केस टाइटल: रामचंद्र और अन्य और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: क्रिमिनल पीटिशन नंबर 201596/2022

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 62

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