आरक्षित श्रेणी में खाली महिला सीटों का बैकलॉग उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है: हाईकोर्ट ने बैंगलोर विश्वविद्यालय को निर्देश दिया
Avanish Pathak
29 July 2022 5:27 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का आदेश, जिसमें कहा गया है कि यदि आरक्षित श्रेणी के पद के तहत पात्र महिला आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे पदों को उसी श्रेणी के पात्र पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, यह विशेष भर्ती नियमावली के अंतर्गत बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में सामान्य भर्ती नियम या भर्ती के तहत जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होता है।
जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने दयावप्पा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, और बैंगलोर विश्वविद्यालय को 22-11-2002 के सरकारी आदेश पर ध्यान देने और नियुक्ति का आदेश देने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उक्त प्रक्रिया को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।
विश्वविद्यालय ने 21.03.2018 के अनुसार की अधिसूचना भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। जहां तक ओपन कैटेगरी में भर्ती का सवाल है, भर्ती पूरी हो चुकी थी। हालांकि, एसटी (डब्ल्यू) की श्रेणी के लिए भर्ती समाप्त नहीं की जा सकी क्योंकि किसी भी उम्मीदवार ने विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित पद के लिए आवेदन नहीं किया था।
याचिकाकर्ता को बैंगलोर विश्वविद्यालय के संचार के आधार पर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर (महिला) के पद के संबंध में आवेदन जमा न करने के बारे में पता चला और इसके तुरंत बाद उन्होंने उक्त पद पर नियुक्ति के लिए एक अभ्यावेदन दिया।
जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय को उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे एसटी (महिला) श्रेणी के तहत रिक्त पद के संबंध में बैंगलोर विश्वविद्यालय में वास्तुकला विभाग के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी करें।
परिणाम
बेंच ने कहा, "भर्ती अधिसूचना के अनुसार वास्तुकला विभाग के सहायक प्रोफेसर का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ऊर्ध्वाधर आरक्षण की मुख्य श्रेणी के तहत भरा जाना है और क्षैतिज आरक्षण के संबंध में एक पद महिलाओं के संबंध में है और दूसरा पद आरक्षित है उसी श्रेणी के लिए 'खुला' है। तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि वर्टिकल आरक्षण एसटी का है जबकि क्षैतिज आरक्षण महिलाओं की श्रेणी के संबंध में है।"
बेंच ने यह जोड़ा,
"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रतिवादित सरकारी आदेश को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 53 (8) के तहत राज्य सरकार का एक निर्देश माना जाना चाहिए।"
विश्वविद्यालय के इस तर्क को खारिज करते हुए कि विशेष भर्ती नियमों के तहत भर्ती के संबंध में सरकारी आदेश लागू नहीं होता है, पीठ ने कहा, "सरकारी आदेश इस तरह का कोई भेद नहीं करता है और यह लागू होगा चाहे वह सामान्य भर्ती नियमों के तहत भर्ती हो या विशेष भर्ती नियमों के तहत बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में भर्ती हो।"
इसके अलावा अदालत ने कहा कि अन्य पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है और जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भर्ती के लिए एक बाद की अधिसूचना भी बनाई गई है, एसटी (महिला) की श्रेणी के संबंध में भर्ती के लिए कोई अधिसूचना नहीं है।
जिसके बाद कहा,
"यदि ऐसा है, तो अन्य पात्र महिलाओं द्वारा एसटी के ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत एसटी के पद को न भरने से एसटी श्रेणी के तहत उन लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां कहीं भी पात्र उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलता है और जैसा कि ऊपर उल्लिखित भर्ती नियम 9 (बी) के साथ-साथ एनेक्स्चर-'एच' में सरकारी आदेश के तहत प्रदान किया गया है, यह संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे एक वर्टिकल आरक्षण सरकारी आदेश के अनुसार एसटी (महिला) द्वारा भरें।"
केस टाइटल: दयावप्पा बनाम बैंगलोर विश्वविद्यालय और अन्य
केस नंबर: रिट याचिका संख्या 6426/2021
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 294