मुकदमों के बैकलॉग| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से एक ही बिंदु पर कई केस लॉ का हवाला देते हुए स्थगन की मांग से बचने का आग्रह किया
LiveLaw News Network
30 Nov 2023 7:52 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्ट के जज न्याय वितरण में तेजी लाकर लंबित मामलों के मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि, बैकलॉग को कम करने के लिए अधिवक्ताओं के सहयोग की भी आवश्यक है।
कोर्ट ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे स्थगन अनुरोधों को कम करके और उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही पर आपत्ति जताने से परहेज करके, खासकर जब कोई अन्य वकील नोट लेने के लिए उपलब्ध हो, न्यायालय के समय के अनुत्पादक उपयोग को कम करके त्वरित न्याय प्रदान करने में योगदान दें।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वकील एक ही बिंदु पर कई केस-लॉ का हवाला देने से बचें तो कोर्ट के कीमती समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी तब कि जब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल द्वारा दायर (स्वेच्छा से एक लोक सेवक को चोट पहुंचाने के लिए) दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेपकर्ता के वकील में से एक ने कुछ समय के लिए छूट का अनुरोध किया क्योंकि वह किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त था, हालांकि, न्यायालय ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए अन्य वकील और सरकारी वकील की उपस्थिति में आवेदक के वकील की दलीलें सुनना शुरू कर दिया।
इस पर, एक वकील की अनुपस्थिति में सुनवाई शुरू होने पर गंभीर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि अधिवक्ताओं को समायोजित करना इस न्यायालय की सामान्य प्रथा रही है।
इसके जवाब में, न्यायालय ने हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि जब कोई अन्य वकील नोट्स लेने के लिए उपलब्ध हो तो अधिवक्ताओं को अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करनी चाहिए और अनुत्पादक कारणों से कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह सच है कि अतीत में अदालतें स्थगन देने में अधिक उदार थीं और वर्तमान में भी अदालतें आम तौर पर अधिवक्ताओं को समायोजित करती हैं, हालांकि, संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के बदलते परिदृश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है और हाईकोर्ट के समक्ष किसी भी एक दिन में कम से कम 150 मामले सूचीबद्ध होते हैं, उनमें से कई को समय की कमी और मामलों को टालने की प्रथा के कारण नहीं उठाया जाता है।
यह निर्दिष्ट करते हुए कि आम तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की चर्चा उसके उच्चतम लंबित मामलों के लिए की जाती है, जो 10,60,451 (28 नवंबर को) थे, जिनमें से 4,96,876 मामले आपराधिक प्रकृति के हैं, न्यायालय ने कहा कि प्रति वर्ष न्यायालय के प्रति न्यायाधीश द्वारा तय किए गए मामलों की औसत संख्या देश में सबसे अधिक है।
इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सजा पर रोक लगाने की अर्जी मंजूर कर ली कि वह व्यापारियों के नेता, राज्यसभा के पूर्व सदस्य और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि वह एक शैक्षिक सोसायटी का आजीवन सदस्य है और उसकी सदस्यता को आईपीसी की धारा 332 और 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण समाप्त करने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन अपराधों में नैतिक अधमता शामिल है, जबकि कुछ मामलों में ऊपर उल्लेख किया गया है, यहां तक कि हत्या के अपराध को भी ऐसा अपराध माना गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है।
इसे देखते हुए आवेदक की सजा पर रोक लगा दी गई।
केस टाइटलः बनवारी लाल कंछल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य . Thru. Addl. Chief Secy. /Prin. Secy. Home Lko 2023 LiveLaw (AB) 460
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 460