बाबर कादरी हत्याकांड | कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के खिलाफ आरोप तय
Shahadat
19 Aug 2025 12:48 PM IST

जम्मू स्थित स्पेशल NIA कोर्ट ने वकील बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।
NIA कोर्ट ने कयूम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 16, 18 और 38 के तहत आतंकवादी गतिविधियों, षडयंत्र और प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता से संबंधित आरोप लगाए।
इस मामले को श्रीनगर में दबाव और हस्तक्षेप की आशंकाओं के चलते जुलाई, 2023 में SIA को ट्रासंफर कर दिया गया था। इस मामले में एजेंसी द्वारा पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
यह मामला एडवोकेट सैयद बाबर कादरी की हत्या से जुड़ा है, जिनकी 24 सितंबर, 2020 को श्रीनगर स्थित उनके आवास पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (302), शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के तहत FIR नंबर 62/2020 दर्ज की गई।
शुरू में जांच के परिणामस्वरूप कयूम को छोड़कर छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि, 2022 में राज्य जांच एजेंसी (SIR) द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने आगे की जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 25 जून, 2024 को कयूम की गिरफ्तारी हुई।
अदालत में कयूम का बचाव सीनियर एडवोकेट आर.ए. जान और जेड.ए. कुरैशी और एडवोकेट जुल्करनैन शेख ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व SIA पैरवी अधिकारियों द्वारा समर्थित विशेष लोक अभियोजकों की एक टीम ने किया।
आरोप तय होने के साथ ही, मामला अब मुकदमे की ओर बढ़ रहा है, जो उस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने पांच साल पहले कादरी की हत्या के बाद से कश्मीरी कानूनी बिरादरी को बेचैन कर रखा है।

