मुझे 'यौर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड' के रूप में संबोधित करने से बचें: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी ने बार सदस्यों से अनुरोध किया

LiveLaw News Network

4 March 2021 1:35 PM IST

  • मुझे यौर लॉर्डशिप या माई लॉर्ड के रूप में संबोधित करने से बचें: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी ने बार सदस्यों से अनुरोध किया

    एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी कर बार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी को 'यौर लॉर्डशिप' या 'माय लॉर्ड' के रूप में संबोधित करने से बचें ।

    यह नोट न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी के अनुरोध के अनुसार जारी किया गया है, जिन्होंने बार सदस्यों से आग्रह किया है कि वे उन्हेंं ' ओब्लाइज़्ड और ग्रेटफुल ' कहने से बचें ।

    नोटिस में है-

    "यह बार के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए है कि माननीय श्री अरूण कुमार त्यागी ने अनुरोध किया है कि बार के आदरणीय सदस्य उन्हें ' योर लॉर्डशिप ' या ' माय लॉर्ड ' के रूप में संबोधित करने से बच बचे ।

    हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को एक लॉ स्टूडेंट के संबोधन पर तब आपत्ति जताई, जब उसने जजों को 'योर ऑनर' कहकर संबोधित किया। छात्र पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हुआ था।

    सीजेआई एसए बोबेडे ने याचिकाकर्ता से कहा,

    "जब आप हमें योर ऑनर कहते हैं, तो या तो आपके ध्यान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या मजिस्ट्रेट होते हैं, जबकि हम दोनों नहीं हैं।'

    याचिकाकर्ता ने उक्त टिप्‍पणी के बाद तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह "माई लॉर्ड्स" शब्द का उपयोग करेगा।

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "जो कुछ भी हो। हमारा विषय यह नहीं है कि आप हमें क्या कहते हैं। लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग न करें"।

    हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 'योर ऑनर' कहे जाने पर जताई आपत्त‌ि

    6 जनवरी 2014 को तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और एसए बोबडे की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील एडवोकेट शिव सागर तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया, जिसमें 'माई लॉर्ड' और 'यौर लॉर्डशिप' शब्दों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

    उन्होंने दलील दी कि ये शर्तें गुलामी के प्रतीक हैं, उन्हें पूरे भारत में अदालतों में इस्तेमाल करने के लिए कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की गरिमा के खिलाफ है।

    "हमने कब कहा कि यह अनिवार्य है। आप हमें केवल सम्मानजनक तरीके से बुला सकते हैं। न्यायालय को संबोधित करने के लिए हम क्या चाहते हैं । केवल संबोधित करने का एक सम्मानजनक तरीका है। आप (न्यायाधीशों) को बुलाते हैं सर, इसे स्वीकार कर लिया जाता है। आप इसे अपना सम्मान कहते हैं, इसे स्वीकार कर लिया जाता है। आप लॉर्डशिप कहते हैं इसे स्वीकार किया जाता है।

    पीठ ने कथित तौर पर वकील से कहा, यह अभिव्यक्ति का कुछ उपयुक्त तरीका है जिसे स्वीकार किया जाता है, जबकि उसने बिना कोई कारण बताए जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

    न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि 'माई लॉर्ड' और 'यौर लॉर्डशिप' शब्दों का उपयोग न करें

    मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के चंद्रू ने 2009 में वकीलों से कहा था कि वे 'माई लॉर्ड' का इस्तेमाल करने से परहेज करें।

    इस साल की शुरुआत में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने औपचारिक रूप से वकीलों से अनुरोध किया था कि वे कोशिश कर सकते हैं और उन्हें ' यौर लॉर्डशिप ' या ' माय लॉर्ड ' के रूप में संबोधित करने से बचे।

    कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थोटथिल बी नायर राधाकृष्णन ने हाल ही में रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र को संबोधित किया था, जिसमें "माई लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई थी ।

    पिछले साल राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी कर वकीलों और न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित लोगों से अनुरोध किया था कि वे माननीय न्यायाधीशों को "माई लॉर्ड" और "यर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से बाज आएं ।

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