रेंट एक्ट के तहत अधिकारी केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या मकान मालिक द्वारा परिसर की वास्तविक आवश्यकता है, अर्थहीन पूछताछ शुरू नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

30 May 2022 6:51 AM GMT

  • रेंट एक्ट के तहत अधिकारी केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या मकान मालिक द्वारा परिसर की वास्तविक आवश्यकता है, अर्थहीन पूछताछ शुरू नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि वह किसी पक्ष को सबूत इकट्ठा करने में सहायता करने के लिए बेमतलब की और अर्थहीन जांच शुरू नहीं कर सकता है।

    यह टिप्पणी भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रेंट कंट्रोलर के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए की गई थी, जिसमें प्रतिवादी-मकान मालिक को उनके कब्जे में प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया।

    वर्तमान याचिका और कुछ नहीं बल्कि ऐसे वाद को शुरू करने का प्रयास है जो विवादित मामले से प्रासंगिक नहीं है। एक पक्ष को साक्ष्य एकत्र करने में सहायता करने के लिए अदालत बेमतलब की जांच शुरू नहीं करेगी।

    प्रतिवादी-मकान मालिक ने बेरोजगार बताए गए मकान मालिक के पति (सामान्य पावर अटॉर्नी धारक) की व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर याचिकाकर्ता-किरायेदार को दुकान से बेदखल करने की मांग करते हुए एक बेदखली याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए जवाब दाखिल किया कि मकान मालिक और उसके परिवार के सदस्य वास्तव में सदस्य और मालिक हैं जिनके पास कई दुकानें और व्यावसायिक संपत्तियां हैं और वे संपत्ति के कारोबार में लगे हुए हैं। किरायेदार द्वारा उक्त पति को अपना पैन कार्ड, आयकर रिटर्न आदि प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

    जस्टिस अलका सरीन की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किराया अधिनियम के तहत अधिकारियों को इस बात से सरोकार है कि मकान मालिक को अपने परिवार की व्यक्तिगत जरूरत के लिए परिसर की आवश्यकता है या नहीं। पति नौकरी करता है या नहीं और वह आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है।

    पीठ ने कहा,

    "दस्तावेजों की प्रासंगिकता विशेष रूप से आयकर रिटर्न इस न्यायालय से दूर है। यह सामान्य है कि कानून में जो आवश्यक है वह यह है कि निचली की अदालत को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि दस्तावेज आवश्यक हैं या नहीं। वर्तमान मामले में स्पष्ट अवलोकन किया गया कि किरायेदार-याचिकाकर्ता न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास कर रहा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

    अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने जीपीए धारक का सामना किया था जब उसने सभी दस्तावेजों के साथ गवाह बॉक्स में कदम रखा था, जिसे अब पेश करने की मांग की गई है।

    पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि गवाह के सामने रखे गए दस्तावेज उसके द्वारा अपनी जिरह में पहले ही स्वीकार कर लिए गए और मांगे जा रहे दस्तावेज मकान मालिक-प्रतिवादियों से संबंधित नहीं हैं, बल्कि जीपीए धारक (पति) से संबंधित हैं। इसलिए याचिका को बिना योग्यता के खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: मुंशी राम बनाम विद्या देवी और अन्य

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