सेल डीड के साक्ष्य को प्रमाणित करने वाले को उनके खिलाफ किसी भी आरोप के अभाव में धोखाधड़ी के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

4 Oct 2023 5:46 AM GMT

  • सेल डीड के साक्ष्य को प्रमाणित करने वाले को उनके खिलाफ किसी भी आरोप के अभाव में धोखाधड़ी के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि सेल डीड के साक्ष्यांकित गवाह को धोखाधड़ी के मामले में नहीं घसीटा जा सकता, यदि उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है सिवाय इसके कि वह प्रमाणित गवाह (Attesting Witness) है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने राजेश तोतागांती द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सपठित धारा 420, 465, 467, 468, 471, 474 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "जबकि आरोपी नंबर 1 को सभी लाभ मिलते हैं, आरोपी नंबर 2 और 3 आरोपी नंबर 1 के कृत्यों के सक्रिय समर्थन में रहे हैं। जालसाजी का लाभ सेल डीड है। सेल लेटर पर एक अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता सेल डीड का प्रमाणित गवाह है। प्रमाणित गवाह और आरोपी नंबर 1 के मित्र के रूप में कार्य करने वाले याचिकाकर्ता के इस आरोप को छोड़कर, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है, जो कथित अपराधों के किसी भी तत्व को छूएगा ।"

    7 अक्टूबर 2015 को दूसरे प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 2 है। मजिस्ट्रेट ने निजी शिकायत को जांच के लिए भेजा, जिससे आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 474 सपठित धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

    इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के आरोप मुख्य रूप से आरोपी नंबर 1 के खिलाफ हैं, जो शिकायतकर्ता का रिश्तेदार है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता न तो किसी कथित धोखाधड़ी का लाभार्थी है और न ही उसने कथित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के आधार पर संपत्ति खरीदी है। इसके बजाय, वह केवल प्रमाणित गवाह था। इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया, इसलिए अब यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह मुकदमे के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करे।

    रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा कि शिकायत में कहा गया कि आरोपी नंबर 1 से 3 दोस्त हैं और वे शिकायतकर्ता को भी जानते हैं। यह स्पष्ट है कि प्राथमिक आरोप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ है, जिसमें याचिकाकर्ता की भूमिका सेल डीड के प्रमाणित गवाह की है।

    जस्टिस ने एम. श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें स्थापित किया कि प्रमाणित गवाह को केवल प्रमाणित गवाह होने के कारण आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब उनके खिलाफ कथित अपराधों से संबंधित कोई अन्य आरोप नहीं हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस मामले में भी शिकायत या आरोपपत्र (सुप्रा) के सारांश को पढ़ने से इस तथ्य के अलावा कोई अन्य आरोप नहीं लगेगा कि याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 1 का दोस्त था और सेल डीड का प्रमाणित गवाह था। सेल डीड में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए वकील की प्रस्तुति स्वीकार्य होगी और राज्य के लिए एचसीजीपी द्वारा की गई दलीलों से अधिक महत्वपूर्ण होगी।''

    इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि होगी।

    इसने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को प्रभावित किए बिना उसकी टिप्पणियां सीआरपीसी की धारा 482 के तहत केवल याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित हैं।

    तदनुसार, याचिका की अनुमति दी गई।

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आर.एच.अंगड़ी और पूजा सवदत्ती और एचसीजीपी वी.एस. आर1 के लिए कालासुरमठ।

    केस टाइटल: राजेश टोटागंती और कर्नाटक राज्य और अन्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 100659/2023

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story