हत्या के प्रयास का मामला| 'समाज के खिलाफ अपराध, घायल व्यक्ति आरोपी को माफ नहीं कर सकते': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

Avanish Pathak

18 Jan 2023 9:41 AM GMT

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों और घायल पीड़ितों के बीच समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, इसे 'समाज के खिलाफ अपराध' कहा।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि अपराध समाज के खिलाफ था न कि अकेले शिकायतकर्ता के घायल बेटों के खिलाफ और इसलिए, शिकायतकर्ता और उसके बेटों के पास आरोपी व्यक्तियों को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अभियुक्तों की ओर से दायर धारा 482 सीआरपीसी याचिका को खारिज कर दिया।

    अपने आदेश में हाईकोर्ट ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 6 एससीसी 466 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य (2019) 5 एससीसी 688 के मामलों में शीर्ष अदालतों के कई ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया था कि धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे और इसलिए इसे समाज के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए न कि अकेले व्यक्ति के खिलाफ।

    इन फैसलों के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, हाईकोर्ट को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए और रद्द करने की शक्ति का संयम से और कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए।

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने मामले के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया कि पार्टियों के बीच एक पुराना संपत्ति विवाद था और आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता और उसके बेटों के बारे में पता था, और चूंकि प्रश्नगत अपराध था समाज के खिलाफ किया गया है, इसलिए घायल व्यक्तियों को अभियुक्त को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है।

    मामला

    एफआईआर के आरोपों के अनुसार, पक्षों के बीच एक भूमि विवाद मौजूद था जिसके संबंध में एक मामला लंबित था। दीवानी विवाद के लंबित रहने के बावजूद आरोपी व्यक्तियों ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी।

    शिकायतकर्ता और उसके बेटों द्वारा आपत्ति किए जाने पर याचिकाकर्ता नं. 2 ने एक गोली चलाई जो शिकायतकर्ता के पुत्र संजीव के सीने में लगी और याचिकाकर्ता नं. 3 ने एक और गोली चलाई जो शिकायतकर्ता के दूसरे बेटे उमेश के सीने में लगी।

    विवेचना के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया गया और मामला वर्तमान में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर की अदालत में लंबित है। इस बीच, आरोपी व्यक्तियों और घायल पीड़ितों और शिकायतकर्ता ने एक समझौता किया और उन्होंने चार्जशीट और कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

    अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध संजीव और उमेश की चिकित्सा-कानूनी जांच रिपोर्ट ने एफआईआर के आरोपों का समर्थन किया और शिकायतकर्ता और उसके घायल बेटों संजीव और उमेश के बयानों ने भी एफआईआर के आरोपों का समर्थन किया।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यह घटना दिनदहाड़े हुई और इस घटना को अंजाम देने वालों की पहचान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। नतीजतन, यह कहते हुए कि घायल पीड़ितों द्वारा अभियुक्तों को माफ़ नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और इसलिए, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- सन्नी @ नीतीश @ नीतीश अग्रहरी और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य [Appl U/S 482 No. - 24 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 23

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