एसोसिएशन ऑफ जज ने सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट को पत्र लिखकर ज्यूडिशिल ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी काडर पर पद्दोन्नत करने के लिए 'सूटेबिलिटी टेस्ट' को टालने के लिए कहा
LiveLaw News Network
5 April 2021 4:38 PM IST

एसोसिएशन ऑफ जज ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा कर COVID-19 महामारी को देखते हुए जिला न्यायाधीश कैडर में पदोन्नति के लिए राज्य में न्यायिक अधिकारियों के लिए राज्य में होने वाली 'सूटेबिलिटी टेस्ट'को स्थगित करने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि यह टेस्ट कल यानी 4 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित होने वाली थी। 66 अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया था।
एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि अहमदाबाद COVID-19 के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है और मामले तेजी से प्रति घंटे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, 5 से 6 अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए, जिनका पहले COVID-19 टेस्ट हो चुका हो।
इस पृष्ठभूमि में एसोसिएशन ने कहा,
"हमें यह कहने में बहुत पीड़ा हो रही है कि महामारी के इस चरम दौर में अहमदाबाद में इस तरह के टेस्ट की व्यवस्था करना गुजरात हाईकोर्ट की भर्ती शाखा की ओर से बहुत असंवेदनशील कदम है।"
इसने कहा कि चूंकि न्यायिक अधिकारियों को महामारी के दौरान दूर स्थानों से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए संभावनाएं हैं कि कई अधिकारी इस टेस्ट को देने से बचेंगे।
पत्र में कहा गया,
"यह न केवल पदोन्नति के लिए समान अवसर से इनकार करता है, बल्कि सकल भेदभाव और पदोन्नति के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।"
इस संबंध में अजीत सिंह और अन्य बना पंजाब राज्य और अन्य (1999) 7 एससीसी 209 मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ देते हुए कहा गया,
"अनुच्छेद 16 (1) प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति के योग्य है या जो पदोन्नति के क्षेत्र के भीतर आता है, उसे विचार करने का एक मौलिक अधिकार। यहां समान अवसर का मतलब पदोन्नति के लिए माना जाने वाला अधिकार है"। यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र मानदंड को संतुष्ट करता है, लेकिन पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता है, तो उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जिसे पदोन्नति के लिए "माना" जाए, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है।
एसोसिएशन ने इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा COVID-19 की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर भी आपत्ति जताई है।
इसने लिखा,
"ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय हाईकोर्ट बार-बार न्यायिक अधिकारियों के लिए उपयुक्त अधिकार प्राप्त कर रहा है, जो योग्य SrCJs से डीजे कैडर को 65% पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए है। RTPCR (नकारात्मक) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ... !! हर सुबह अदालत में ड्यूटी पर जाने के लिए उन्हें ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पदोन्नति परीक्षा के लिए उन्हें ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है, न्यायिक अधिकारी जो पॉजिटिव पाए गए वे RTPCR के लिए हकदार नहीं हैं ...? "
इस प्रकार, एसोसिएशन ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उपयुक्तता परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए और समय की आवश्यकता के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाए।
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