"COVID 19 केस लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में कैदियों को आत्मसमपर्ण करवाना जोखिम भरा प्रस्ताव हो सकता है" : दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी ने जमानत की अवधि 45 के लिए बढ़ाई

LiveLaw News Network

1 Dec 2020 1:47 PM IST

  • COVID 19 केस लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में कैदियों को आत्मसमपर्ण करवाना जोखिम भरा प्रस्ताव हो सकता है : दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी ने जमानत की अवधि 45 के लिए बढ़ाई

    दिल्ली की हाई पावर्ड कमेटी ने जेलों के अंदर COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत को 45 और दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली में COVID-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए इस कहा कि यदि इस समय COVID-19 बेल को विस्तारित नहीं किया जाता है और UTP/Convicts (विचाराधीन कैदी) को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो यह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा, क्योंकि वे संक्रमण को अपने साथ ला सकते हैं।

    COVID-19 महामारी के चलते दिल्ली की जेलों से कैदियों की संख्या को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अब तक निर्धारित मानदंडों के आधार पर 27/11/20 तक कुल 5114 कैदियों को अंतरिम जमानत / आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया है।

    28 नवंबर को हुई बैठक में महानिदेशक (जेल) ने समिति को बताया कि यदि 3499 UTP और 1183 दोषियों को, जिन्हें इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत 'अंतरिम जमानत / आपातकालीन पैरोल' दी गई है, अगर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या 20500 तक पहुंचने की संभावना है, जो अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण असहनीय हो सकती है।

    महानिदेशक (कारागार) ने समिति को आगे बताया कि केवल एक अवसर पर इस वर्ष दिल्ली की जेलों की अधिकतम संख्या 18,000 को छू गई है।

    यह देखते हुए कि दिल्ली में COVID-19 की स्थिति ने 360-डिग्री मोड़ लिया है, समिति ने कहा कि:

    "दिल्ली में COVID-19 मामलों के अचानक सामने आने से पता चलता है कि महामारी का खतरा टला नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों का विचार है कि 3499 UTP और 1183 दोषियों को दी गई अंतरिम जमानत, जो कि HPC द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत 'अंतरिम जमानत / आपातकालीन पैरोल' पर है, अगर इसे विस्तारित नहीं किया जाता है और UTP/Convicts को इस समय आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो यह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा, क्योंकि वे संक्रमण को अपने साथ ला सकते हैं। इसलिए, समिति का विचार है कि ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इस मामले को इस तरह हल किया गया है कि 3499 यूटीपी को दी गई अंतरिम जमानत को 45 दिनों की अवधि के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए।'

    समिति ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सदस्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष समिति की सिफारिशों पर उचित न्यायिक आदेश देने के लिए रखे।

    अंडरट्रायल कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के अलावा कमेटी ने दोषियों को दी गई आपातकालीन पैरोल को 6 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है।

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