एशियानेट पत्रकार ने एसएफआई नेता को बदनाम करने की कथित साजिश के रचने के आरोप में उन पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

23 Jun 2023 2:04 PM IST

  • एशियानेट पत्रकार ने एसएफआई नेता को बदनाम करने की कथित साजिश के रचने के आरोप में उन पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया

    एशियानेट न्यूज चैनल की मुख्य रिपोर्टर अखिला नंदकुमार ने महाराजा कॉलेज परीक्षा विवाद के संबंध में सीपीआई (एम) के छात्र विंग नेता पीएम अर्शो को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया है।

    जस्टिस के. बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ को अभियोजन पक्ष ने सूचित किया कि नियुक्ति की अगली तारीख तक मामले में नंदकुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

    पीएम अर्शो महाराजा कॉलेज में स्नातकोत्तर पुरातत्व के छात्र और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य महासचिव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही वह तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हुए, लेकिन कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें गलत तरीके से पास कर दिया और पत्रकार ने कथित तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल और विभाग समन्वयक के साथ साजिश के तहत काम करते हुए उन्हें बदनाम करने के लिए ये खबर फैलाई।

    इस प्रकार नंदकुमार और चार अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), और 500 (मानहानि की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    नंदकुमार ने कहा है कि वह शिक्षण नौकरी हासिल करने के लिए एक पूर्व एसएफआई कार्यकर्ता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की कथित जालसाजी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कॉलेज गई थीं। इस साक्षात्कार के दौरान केरल छात्र संघ (केएसयू) के अध्यक्ष फाजिल ने आरोप लगाया कि अर्शो को परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया गया, जबकि वह परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे।

    अपनी याचिका में, नंदकुमार ने दावा किया कि उन्होंने लाइव-टेलीकास्ट के दौरान अर्शो के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था, सिवाय इस टिप्पणी के कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक आरोप लगाया गया है।

    उन्होंने यह भी कहा कि अन्य प्रिंट और विजुअल मीडिया ने भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट की थी और यहां तक कि अर्शो को परीक्षा धोखाधड़ी का लाभार्थी बताया था।

    कॉलेज के प्रिंसिपल ने दावा किया कि परिणाम में विसंगति राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से हुई त्रुटि के कारण थी। नंदकुमार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि विवाद पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई।

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "यह बहुत स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है ताकि एशियानेट न्यूज चैनल के प्रति पूर्व प्रतिशोध के कारण उसे परेशान किया जा सके। बहुत ही कम समय के भीतर एशियानेट न्यूज चैनल के विभिन्न समाचार पत्रकारों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में, उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक जांच कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं होगी, और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी कार्यवाही को सुरक्षित करने के लिए रद्द किया जा सकता है।“

    मामले को आगे सुनवाई के लिए 27 जून, 2023 (मंगलवार) को पोस्ट किया गया है।

    वर्तमान याचिका एडवोकेट आसफ अली टी., वी.वी. नंदगोपाल नांबियार, और लालिज़ा टी.वाई. के माध्यम से दायर की गई है।

    केस टाइटल: अखिला नंदकुमार बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

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