'तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वाले लोग हर सरकारी नियुक्ति को चुनौती देते हैं': एएसजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा
LiveLaw News Network
18 Aug 2021 7:13 PM IST
आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए एएसजी चेतना शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति को चुनौती देना "तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वालों" की प्रथा बन गई है।
शर्मा ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और प्रस्तुत किया कि एक जनहित याचिका सेवा मामलों में बनाए रखने योग्य नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अधिवक्ता बीएस बग्गा के माध्यम से दायर सदर आलम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 27 जुलाई को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में अस्थाना को अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार प्रदान किया गया था।
इसने इस बात पर जोर दिया कि अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
खंडपीठ के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए बग्गा ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित नियुक्ति केवल सेवानिवृत्ति की आयु पर वैधानिक नुस्खों के विपरीत है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अस्थाना किसी भी वैधानिक श्रेणी (डीओपीटी के मौलिक नियम 56) में नहीं आते हैं, जहां नियुक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि अस्थाना की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा का भी उल्लंघन है।
बग्गा ने कहा,
"उनकी नियुक्ति एक साल के लिए की गई है। प्रकाश सिंह का फैसला न्यूनतम दो साल का कार्यकाल प्रदान करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है।"
जैसा कि बेंच ने बताया कि उक्त सिफारिश डीजीपी के संबंध में की गई है, न कि आयुक्त के।
इस पर बग्गा ने कहा,
"दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद एक राज्य के डीजीपी के पद के समान है और वह दिल्ली के एनसीटी के लिए पुलिस बल के प्रमुख हैं। इसलिए, माननीय द्वारा पारित डीजीपी के पद पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश" प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट को विवादित नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार द्वारा पालन किया जाना था।"
दूसरी ओर एएसजी शर्मा ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस बहुत अलग तरीके से काम करती है और प्रकाश सिंह का फैसला इस मामले में लागू नहीं होता।
बग्गा ने यह भी तर्क दिया कि उक्त पद पर नियुक्तियां छह महीने पहले की जानी हैं।
हालांकि, मौजूदा मामले में ऐसा सिर्फ चार दिन पहले किया गया था।
बग्गा ने कहा,
"उनकी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई को है। 27 तारीख को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है।"
उन्होंने कहा कि गुजरात कैडर से एजीएमयूटी कैडर में अस्थाना की अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।
बेंच ने सरकार से कहा कि अगर इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली कोई अन्य याचिका दायर की गई है, तो कोर्ट को अवगत कराएं।
मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
हालांकि कोर्ट ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है।
केस शीर्षक: सदर-ए-आलम बनाम भारत संघ और अन्य