'आर्यन खान की ड्रग मामले में व्हाट्सएप चैट, यंगस्टर्स के लिए गलत रोल मॉडल', कोर्ट के सामने एनसीबी की दलील

LiveLaw News Network

5 Oct 2021 5:44 AM GMT

  • आर्यन खान की ड्रग मामले में व्हाट्सएप चैट, यंगस्टर्स के लिए गलत रोल मॉडल, कोर्ट के सामने एनसीबी की दलील

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को पेश करते हुए आरोप लगाया कि वह नियमित रूप से ड्रग्स खरीद रहा था। आर्यन खान को सिर्फ इसलिए निर्दोष नहीं माना जा सकता कि लक्जरी क्रूज शिप ड्रग बस्ट में उसके के कब्जे से कोई कंट्राबेंड नहीं पाया गया।

    अदालत ने सोमवार को खान और सात अन्य आरोपियों को सात अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

    एनसीबी के मुताबिक, खान के सह-आरोपी और दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से छह ग्राम चरस बरामद हुई।

    आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी) के साथ 20 बी, 27, 35 के तहत आरोप लगाए गए।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के नेतृत्व में एनसीबी ने तर्क दिया कि इन व्हाट्सएप चैट को "अप्रासंगिक" नहीं माना जा सकता। यहां तक ​​​​कि आरोपियों के वकीलों ने कहा कि चैट की बिना पुष्टि के कुछ भी साबित नहीं होता।

    सिंह ने दावा किया कि रविवार और सोमवार के बीच बरामद हुई चैट से पता चलता है कि खान ने प्रतिबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था और वह खरीदारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा था।

    सिंह की टीम के एक वकील ने चैट के जरिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नीलेकर के सामने प्रस्तुत किया,

    "जुलाई 2021 की भी चैट हैं। इसके अलावा, खरीदे जाने वाले ड्रग्स के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के साथ भी चैट हैं। मौद्रिक पहलुओं के संबंध में अन्य चैट हैं, लेनदेन नकद में नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी किया जाता रहा है। यह एक ग्रुप चैट है जिसमें मैंबर्स ड्रग्स/चरस खरीदने पर चर्चा करते हैं। चैट में कोड शब्द का इस्तेमाल होता हैं, जो ज्ञात नहीं हैं। अज्ञात व्यक्तियों के साथ चैट जहां केवल संख्या है वहां भी जांच की जानी चाहिए। कुछ ड्रग की थोक खरीद के बारे में भी चैट हैं।"

    न्यायाधीश ने तब यह जानना चाहा कि यह वर्तमान मामले में कैसे प्रासंगिक है।

    न्यायाधीश ने पूछा,

    "आप चैट के साथ क्या करने जा रहे हैं?"

    सिंह ने खान के वकील सतीश मानेशिंदे की दलीलों का हवाला देते हुए कहा,

    "चैट यह दिखाने के लिए है कि मामला अब वैसा नहीं है जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था। इसका आयोजक और क्रूज से ड्रग्स की जब्ती से कोई संबंध नहीं है।"

    सिंह ने प्रस्तुत किया,

    "जो लोग नियमित रूप से संपर्क में हैं और ड्रग्स का सेवन करने वालों या ड्रग के साथ लेन-देन करने वालों के संपर्क में हैं ... ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप चैट आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने के लिए अप्रासंगिक हैं। इसलिए, हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से निर्दोष नहीं है।"

    हालांकि, अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सईद ने कहा कि आरोपियों को वर्तमान ड्रग स्टोर में गिरफ्तार किया गया है। फिर भले ही अतीत में खरीदारी की गई हो, वह अभी हिरासत में पूछताछ के लिए अप्रासंगिक है।

    उन्होंने पूछा,

    "क्या एनसीबी यहां दो लड़कों से पूछताछ करने आई है। एक से तो कुछ नहीं मिला। दूसरे से पांच ग्राम मिला। इस पर यह दावा किया गया कि वे कथित तौर पर इसे लेने जा रहे थे?"

    इसके अलावा, अन्य अभियुक्तों से जब्त किए गए ड्रग का इस्तेमाल उसे स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

    मानेशिंदे ने कहा,

    "जहाज पर चढ़ने से पहले मुझे पकड़ा गया था। तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मुझसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यहां तक ​​​​कि व्हाट्सएप चैट भी जुलाई 2021 की हैं। भले ही मैंने कहीं और ड्रग्स लिया हो, पर यह जांच इस बारे में नहीं है।"

    रिमांड के अनुसार आरोपी ए1 (आर्यन खान) से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसके मोबाइल फोन से आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। यह सब तस्वीरें, चैट आदि के रूप में हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी की ओर इशारा करती हैं।

    युवा उसे अपना आदर्श मानते हैं

    एएसजी सिंह ने तर्क दिया कि,

    "आखिरकार, हमें अधिनियम के उद्देश्य को देखना होगा। यह समाज से नशीली दवाओं के खतरे को दूर करना है। हमें आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचना है। वित्तपोषण कहां हो रहा है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें कुछ और दिनों की हिरासत प्रदान करें। हमें रैकेट का पता लगाना है। आजकल, युवाओं के लिए ड्रग्स का सेवन करना बहुत आम है। युवा इन हाई-प्रोफाइल लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। माता-पिता इसे भुगतते हैं, देखिए इसका असर..."

    मानेशिंदे ने जवाब दिया कि समाज को नशीली दवाओं के खतरे से छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल खान की रिहाई से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता।

    पृष्ठभूमि

    दो अक्टूबर को एनसीबी ने कथित तौर पर 13 ग्राम कोकीन (मध्यवर्ती मात्रा), पांच ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) (मध्यवर्ती मात्रा), 21 ग्राम चरस (छोटी मात्रा), एमडीएमए की 22 गोलियां (परमानंद) (मध्यवर्ती मात्रा) 1,33,000 रुपये के साथ इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मुंबई पर जब्त की थी।

    जब्ती के बाद एनसीबी द्वारा आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें खान सहित तीन को पहले हिरासत में हैं। इसके बाद पांच और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ये सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं।

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