क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई : विशेष एनडीपीएस कोर्ट मुंबई से लाइव अपडेट

LiveLaw News Network

14 Oct 2021 4:00 PM IST

  • क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई : विशेष एनडीपीएस कोर्ट मुंबई से लाइव अपडेट

    मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

    उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। सात अक्टूबर को मुंबई के एक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की एनसीबी की और हिरासत को खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

    कल यानी बुधवार को आरोपियों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आज यानी गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से जवाबी दलीलें देंगे।

    दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होने वाली सुनवाई के लाइव अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें।

    14 अक्टूबर, 2021 4:09PM

    अधिवक्ता देसाई आगे कहते हैं कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक सह-आरोपी ड्रग पेडलर के साथ कुछ कथित संबंध पाए जाते हैं।

    14 अक्टूबर, 2021 4:08PM

    अधिवक्ता देसाई - आप चेन में सबसे नीचे के व्यक्ति हैं, आप सरकार की अपनी नीति के अनुसार नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावित व्यक्ति हैं, लेकिन आपको सुधारने के बजाय मैं आपको उठा लूंगा और आपको जेल में डाल दूंगा।

    14 अक्टूबर, 2021 4:07PM

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, यदि वे मानते हैं कि मोबाइल की सामग्री छोटी है, तो उनके पास है। मेरी आज़ादी में कटौती क्यों? ऐसा कुछ भी उदाहरण नहीं दिया गया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित होगी।

    14 अक्टूबर, 2021 4:05PM

    अधिवक्ता देसाई पंचनामा से पढ़ते हैं, फोन स्वेच्छा से लिया है तो भी कुछ होना चाहिए, लेकिन पंचनामा कहता है कि इसे जब्त नहीं किया गया था। एक जब्ती ज्ञापन होना चाहिए।

    14 अक्टूबर, 2021 4:04PM

    देसाई ने कहा, मोबाइल फोन तो जब्त कर लिया लेकिन जब्ती पंचनामा नहीं है?

    14 अक्टूबर, 2021 4:02PM

    देसाई ने कहा, फिर यह मोबाइल फोन का मामला है। मैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इस विषय के जानकार मेरे सहयोगी ने फोन पर ध्यान खींचा है।

    मुझे इससे निपटने दो।

    14 अक्टूबर, 2021 3:59PM

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, रेस्ट्रिक्शन रिकॉर्ड में है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:59PM

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, इस सज्जन (आर्यन खान) के संबंध में विभाग (एनसीबी) ने अदालत को उसकी जमानत याचिका का विरोध करने के लिए मनाने के प्रयास में एक कानूनी रेखा पार कर ली है।

    यह मानकर भी कि सजा अधिकतम एक वर्ष है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:58PM

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, एएसजी ने तर्क दिया कि मशहूर हस्तियों और रोल मॉडल के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि यह एक उदाहरण बने...

    मेरा मानना है कि यह उनका व्यक्तिगत निवेदन नहीं है। यह उनके मुवक्किल की ओर से है।

    इस पर #Bombay HighCourt ने कहा, मैं सहमत नहीं हूं।

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, चल रही जांच को प्रभावित किए बिना जमानत अभी भी दी जा सकती है। चूंकि जमानत उनकी जांच जारी रखने के उनके अधिकार को नहीं छीनती है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:55PM

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कानून में भारी बदलाव आया है। उद्धृत निर्णय एनडीपीएस अधिनियम के 2001 के संशोधन से पहले के हैं।

    अधिवक्ता देसाई ने कहा, मेरा आग्रह है कि दूसरी ओर के सज्जन भी विधायी परिवर्तनों को मान्यता देंगे।

    2001 के संशोधन ने अपराधों की सजा संरचना को ड्रग की मात्रा पर निर्भर बनाकर युक्तिसंगत बनाया गया। इस प्रकार इसे सुधारात्मक बना दिया गया।

    14 अक्टूबर, 2021 3:49PM

    वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई ने कहा, सरकार ने देश में मादक द्रव्यों के मुद्दे से लड़ने के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है। युवा निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए। सीरीज प्रमुख ड्रग पेडलर्स से लेकर कम समय के पेडलर्स और फिर उपभोक्ताओं तक जाती है।

    जब स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को ड्रग तस्करी की बात आती है, तो यह (सरकार की नीति) उन्हें संवेदनशील बनाने की बात करती है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:46PM

    वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने संविधान के लिए लड़ाई लड़ी और हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ी। सब कुछ इस कानून के अनुसार होना चाहिए।

    14 अक्टूबर, 2021 3:46PM

    आर्यन खान की ओर से सीनियर एडवाइजर अमित देसाई ने प्रत्युत्तर तर्क देना शुरू किया, मैं यह इस अदालत के एक अधिकारी और इस देश के नागरिक के रूप में कहता हूं। मुझे नहीं लगता कि इस बात पर बहस हो सकती है कि पूरी दुनिया नशीली दवाओं के खतरे से लड़ रही है। हमें हमारी स्वतंत्रता मिल गई है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के खतरे से बचाना चाहिए।

    14 अक्टूबर, 2021 3:39PM

    कोर्ट ने पूछा कि क्या एनसीबी व्हाट्सएप चैट पर जवाब दे रहा है। एएसजी का कहना है कि वह उसके माध्यम से जाना चाहते हैं।

    मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ का कहना है कि वह चाहते हैं कि उनकी जमानत याचिका पर अलग से सुनवाई हो क्योंकि वह उनसे जुड़ी नहीं हैं।

    14 अक्टूबर, 2021 3:36PM

    एएसजी ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में एक छापे के दौरान एनसीबी अधिकारियों को कैसे पीटा गया था।

    मुनमुन धमेचा की जमानत में एएसजी का कहना है कि उसके पास से ड्रग बरामद किया गया।

    कहते हैं कि ज्यादातर तर्क एक जैसे होंगे।

    14 अक्टूबर, 2021 3:32PM

    एएसजी ने कहा, हम अंततः पता लगाएंगे कि वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े और साजिश का मामला बनाया। फिलहाल यह जमानत का मामला नहीं है। इस पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:30PM

    एएसजी ने बचाव पक्ष की इस दलील पर कि वे छोटे बच्चे हैं और जमानत के लिए विचार किया जाना चाहिए।

    एएसजी ने कहा, मैं असहमत हूं। यह हमारी आने वाली पीढ़ी है। पूरा देश उन पर निर्भर होगा। महात्मा गांधी की भूमि में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी कल्पना नहीं की थी।

    14 अक्टूबर, 2021 3:26PM

    एएसजी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन यह निर्णय लेता है कि सभी देशों को मादक पदार्थों की तस्करी को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह समाज और दुनिया को प्रभावित करता है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:26PM

    एएसजी ने कहा, मेरा निवेदन तब है जब हम एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी मामले पर विचार कर रहे हैं। अदालत को अधिनियम के कड़े प्रावधानों, योजना और उद्देश्य पर विचार करना होगा।

    14 अक्टूबर, 2021 3:24PM

    एएसजी भारत ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में आए फैसले को पढ़ रहे हैं, जहां अदालत ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणाम खराब हो रहे हैं। और जमानत केवल विशेष मामले और दुर्लभतम से दुर्लभतम के रूप में दी जानी चाहिए।

    14 अक्टूबर, 2021 3:16PM

    एएसजी ने दोहराया, बरामदगी मटैरियल नहीं है।

    एएसजी एक और फैसले का हवाला देते हैं जहां आरोपी कोई बरामदगी नहीं होने के बावजूद एनडीपीएस के तहत तीन साल से जेल में है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:15PM

    एएसजी अब जमानत पर केरल राज्य बनाम राजेश के फैसले का हवाला देते हैं।

    वह कहते हैं, "जमानत दी जा सकती है अगर यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

    14 अक्टूबर, 2021 3:09PM

    एएसजी ने धारा 37 की प्रयोज्यता और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध की गंभीरता पर एक और फैसले का हवाला दिया।

    कहा कि धारा 37 के शासनादेश के अनुसार, अदालत को जमानत देते समय यह देखना होगा कि आरोपी के समान अपराध करने की संभावना है या नहीं।

    14 अक्टूबर, 2021 3:06PM

    एएसजी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला साजिश के बिंदु पर है।

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यह गोपनीयता में होता है और केवल साजिशकर्ता को ही इसका पता होता है।

    14 अक्टूबर, 2021 3:03PM

    एएसजी ने कहा, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यह तोफान सिंह के फैसले के बाद आया है।

    एएसजी ने कहा, अगला फ़ैसला नवाज़ ख़ान का फ़ैसला है। इसमें कहा गया है कि केवल इसलिए कि कोई बरामदगी नहीं हुई है, जैसा कि आवेदकों का मामला है कि कोई बरामदगी नहीं हुई है, जमानत के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता अभी भी लागू होगी।

    14 अक्टूबर, 2021 3:02PM

    सुनवाई फिर से शुरू। एएसजी सिंह ने भारत संघ बनाम शिव शंकर जयसिंह का हवाला देते हुए कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वैच्छिक बयान को वापस लेना एक मुकदमे का मामला है।

    हालांकि यहां कोई वापसी नहीं है, क्योंकि सात तारीख को वापसी हुई, इसे केवल ट्रायल में माना जा सकता है।

    14 अक्टूबर, 2021 2:02PM

    दोपहर 2.45 बजे लंच के लिए स्थगित सुनवाई

    एएसजी का कहना है कि वह किसी भी समय ठीक हैं, क्योंकि उन्हें देर हो चुकी थी।

    14 अक्टूबर, 2021 1:58PM

    एएसजी ने कहा, शोइक का तर्क था कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आप एक ड्रग डीलर के संपर्क में हैं।

    यहां आचित और शिवराज ड्रग डीलर हैं। इसलिए इस मामले में भी जमानत नहीं दी जा सकती है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:57PM

    एएसजी अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोइक के जमानत आदेश को पढ़ा। उन्होंने कहा कि उस मामले में शोइक से कोई बरामदगी नहीं हुई थी लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:53PM

    व्हाट्सएप चैट पर एएसजी ने कहा, "हम एक जिम्मेदार एजेंसी हैं। कोई भी निर्देश नहीं दे सकता कि मुझे मामले की जांच कैसे करनी चाहिए।"

    14 अक्टूबर, 2021 1:53PM

    "हम एक जिम्मेदार एजेंसी हैं। कोई भी निर्देश नहीं दे सकता कि मुझे मामले की जांच कैसे करनी चाहिए।"

    एएसजी ने अरबाज मर्चेंट की दलीलों पर कहा कि व्हाट्सएप चैट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके फोन की कोई जब्ती पंचनामा नहीं है।

    "जमानत आवेदन में आधार कहां है कि कोई जब्ती नहीं है? स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और आरोपी का बयान है। क्या इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है?"

    14 अक्टूबर, 2021 1:50PM

    एएसजी ने तर्क दिया कि आर्यन खान के लिए अधिकतम सजा एक साल है।

    वह कहते हैं कि यदि एक गंभीर अपराध के आरोपित एक आरोपी और दूसरे के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, तो दोनों के लिए समान सजा लागू होगी।

    14 अक्टूबर, 2021 1:47PM

    एएसजी ने कहा, अधिनियम की पूरी योजना को देखा जाए तो अधिनियम के तहत प्रावधान हैं जिनका मात्रा से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन कड़ी सजा का प्रावधान है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:44PM

    एएसजी ने कहा, एक मामले में यदि 15 या 20 व्यक्ति शामिल हैं और यदि यह साजिश का मामला है, तो एनडीपीएस मामलों में जमानत देने के लिए धारा 37 की धारा भी लागू होगी।

    14 अक्टूबर, 2021 1:43PM

    एएसजी कहते हैं कि "दोषी साबित होने तक इनोसेंट" एनडीपीएस अपराधों के मामलों में लागू नहीं होता है।

    एएसजी ने कहा, एनडीपीएस अधिनियम में अनुमान अपराधी की मानसिक स्थिति का है और अभियुक्त को यह साबित करना है कि वह मुकदमे के दौरान कब्जे में नहीं था।

    14 अक्टूबर, 2021 1:42PM

    एएसजी एक अपराधी मानसिक स्थिति के अनुमान पर एनडीपीएस की धारा 35 को संदर्भित करते हैं।

    वह कहते हैं, "एक बार जब हमें आर्यन या अरबाज से ड्रग्स मिल गए, तो यह मान लेना चाहिए कि ड्रग्स उनके पास से मिले है और एजेंसी सही है।"

    14 अक्टूबर, 2021 1:39PM

    एएसजी एनडीपीएस अधिनियम में 'उपयोग' शब्द को संदर्भित करते है।

    वह कहते हैं कि व्यक्तिगत उपभोग को 'उपयोग' की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:36PM

    एएसजी ने कहा, वह (अयान) प्रतिबंधित पदार्थ के प्रति सचेत था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि यह उन दोनों के लिए था। इसलिए यह तर्क कि वह कब्जे में नहीं पाया गया था, को खारिज किया जाना चाहिए।

    एएसजी का कहना है कि पंचनामा से साफ पता चलता है कि अरबाज मर्चेंट के जूते से जो छह ग्राम चरस मिला है, वह उनके खाने के लिए था।

    "उन्होंने कहा 'वे' एक धमाका करने जा रहे हैं," कृपया इस पर ध्यान दें।

    14 अक्टूबर, 2021 1:32PM

    एएसजी ने कहा, हमने कहा है कि जमानत नहीं दी जा सकती, वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।

    तथ्यों पर तर्क।

    वह (आर्यन खान) पहली बार उपभोक्ता नहीं हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि वह पिछले कुछ वर्षों से प्रतिबंधित पदार्थों का नियमित उपभोक्ता है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:30PM

    एएसजी आरोपी के खिलाफ कथित रूप से पाई गई व्हाट्सएप चैट को पढ़ता और दोहराता है। यह एनडीपीएस की धारा 28 और 29 आरोपी के खिलाफ बनाया गया पहला अपराध है।

    इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के की धारा 37 की कठोरता जमानत की याचिका पर प्रतिबंध लागू है।

    14 अक्टूबर, 2021 1:26PM

    एएसजी अनिल सिंह पहुंचे।

    एएसजी ने कहा, सबसे पहले देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वहां (एचसी) एक अनुरोध किया कि मुझे यहां रहना है।

    मैं कल (बुधवार) कोर्ट को अपना जवाब (जमानत याचिका पर) दिखा रहा था।

    14 अक्टूबर, 2021 1:08PM

    देसाई ने कहा, फिर मैं इसे और आगे नहीं ले जाना चाहता। इंतजार करें।

    अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने कहा, बात दो बजे के बाद भी खत्म करते हैं।

    अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा, हम 11.30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि उनके (एएसजी) अन्य मामले भी हैं। लेकिन कम से कम वे मैसेज तो भेज सकते हैं?

    एसपीपी चिमालकर का कहना है कि उन्होंने कोर्ट को इसकी जानकारी दी।

    एसपीपी अद्वैत सेठना का कहना है कि एएसजी उनके रास्ते में है। एचसी ने एक मामले को वापस रखा।

    14 अक्टूबर, 2021 12:51PM

    आरोपी मानेश राजगरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

    इस बीच, एनसीबी के लिए एसपीपी एएम चिमालकर ने अदालत को सूचित किया कि एएसजी अगले 25 मिनट में पहुंच जाएगा।

    14 अक्टूबर, 2021 12:10PM

    कोर्ट में अयान खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का बचाव पक्ष मौजूद है।

    एनसीबी के लिए एसपीपी अद्वैत सेठना भी मौजूद हैं। एएसजी अनिल सिंह अभी भी हाईकोर्ट में दूसरे मामले में व्यस्त हैं।

    14 अक्टूबर, 2021 12:01PM

    अदालत ने सोशल वर्कर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया।

    14 अक्टूबर, 2021 11:44AM

    हस्तक्षेपकर्ता: मैं अभियोजन पक्ष की सहायता करना चाहता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं।

    आर्यन खान के वकील: ये तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। वह अन्य मामलों में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं और आर्यन खान की जमानत अर्जी को क्यों चुन रहे हैं? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता हूं।

    14 अक्टूबर, 2021 11:42AM

    सतीश मानेशिंदे (आर्यन खान के वकील) हस्तक्षेप का विरोध करते हैं।

    वह कहते हैं, "हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम पहले ही अपने मामले में बहस कर चुके हैं। एएसजी अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा पक्ष आपराधिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।"

    14 अक्टूबर, 2021 11:41AM

    मध्यस्थ का कहना है कि 2017-18 से जमानत के आवेदन लंबित हैं, आर्यन खान को शीघ्र सुनवाई के साथ विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है।

    14 अक्टूबर, 2021 11:40AM

    एक मध्यस्थ सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि नशे की समस्या से गंभीरता से निपटने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई के साथ आर्यन खान को 'विशेष इलाज' मिल रहा है।

    14 अक्टूबर, 2021 11:36AM

    एएसजी अनिल सिंह इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में मामलों की बहस कर रहे हैं। एचसी में एएसजी के मामले खत्म होने के बाद ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है।

    14 अक्टूबर, 2021 11:09AM

    आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉम्बे एचसी और जिला न्यायपालिका पूजा की छुट्टियों के कारण 15-19 अक्टूबर से काम नहीं करेगी।

    विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल के समक्ष सुनवाई होगी।

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