आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का लाइव अपडेट

LiveLaw News Network

28 Oct 2021 4:00 PM IST

  • आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का लाइव अपडेट

    बॉम्बे हाईकोर्ट आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा।

    न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने जब अदालत ने कल सुनवाई स्थगित की तो संकेत दिया था कि मामले को दोपहर 2.30 बजे के बाद लिया जाएगा।

    कोर्ट आज सुनेगी एनसीबी की दलीलें

    कल यानी बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के लिए अपनी दलीलें पूरी कीं।

    मुनमुन धमेचा की ओर से वकील अली काशिफ खान आज यानी गुरुवार को भी अपनी दलीलें जारी रखेंगे।

    एनसीबी से भी आज की कार्यवाही के दौरान आवेदकों की दलीलों का जवाब देने की उम्मीद है। बुधवार को एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि वह एक घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने की कोशिश करेंगे।

    ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में आरोपी तीनों को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 19 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

    कोर्ट की सुनवाई के लाइव अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें-

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:56 PM

    एएसजी ड्रग्स बरामदगी पर रतन मलिक के फैसले के पैरा 14 और 15 का हवाला दे रहे हैं।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:50 PM

    एएसजी ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भारत चौधरी बनाम राज्य सीआरपीसी की धारा 438 के तहत नहीं है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:49 PM

    एएसजी साहिल शाह मामले और कुछ अन्य के फैसले को संदर्भित करते हैं।

    कोर्ट कहता है कि जिन फैसलों का हवाला दिया जा रहा है, वे सीआरपीसी (अग्रिम जमानत) के 438 के तहत हैं।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:44 PM

    एएसजी तूफान सिंह के फैसले के पैरा 158 का हवाला देते हुए एएसजी कहते हैं कि धारा 67 के बयान की स्वीकार्यता का सवाल ट्रायल के समय ही लागू होगा।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:42 PM

    एएसजी ने रामसिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीपीएस अपराधों में "हिरासत का नियम है, जमानत अपवाद है।"

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:40 PM

    एएसजी ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में "जमानत कोई नियम नहीं है।" यह कहने के लिए एक निर्णय का संदर्भ देते है कि यदि प्रथम दृष्टया मामला है तो जमानत से इनकार किया जा सकता है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:37 PM

    एएसजी ने कहा, और वे कहते हैं कि वे एक "धमाका" करने के लिए अंदर जा रहे हैं।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:36 PM

    एएसजी बरामदगी पंचनामा को संदर्भित करते हुए कहते हैं, "उन्होंने (आर्यन खान) वहां (पंचनामा में) कहा कि अरबाज से मिला प्रतिबंधित पदार्थ क्रूज यात्रा के दौरान धुएं के लिए था।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:33 PM

    एएसजी ने कहा, तो मेरा तर्क है कि आप (आर्यन खान) फिजिकल बरामदगी में नहीं हो सकते हैं लेकिन नंबर दो (अरबाज) से बरामद किया गया है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:32 PM

    एएसजी ने कहा कि गिरफ्तारी के चार घंटे बाद पहला रिमांड था और तब रिमांड अर्जी में धारा 28 और 29 जोड़ी गई।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:30 PM

    एएसजी अभी भी गिरफ्तारी का चार्ट पढ़ रहे हैं।

    कोर्ट ने कहा, धारा 28 और 29 आप लागू कर रहे हैं?

    एएसजी ने कहा, हाँ।

    कोर्ट ने कहा, लेकिन रिमांड (आवेदन) में उन धाराओं का उल्लेख नहीं है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा, अरेस्ट मेमो में भी उल्लेख नहीं है।

    एएसजी ने कहा, हां, लेकिन पहले रिमांड का जिक्र है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:29 PM

    एएसजी ने कहा, यह नहीं कह सकता कि यह केवल उपभोग के लिए था।

    हमने धारा 29 इसलिए लागू की है क्योंकि गुप्त नोट में 11 नामों में से आठ को पकड़ लिया गया।

    एएसजी कहते हैं कि बरामद ड्रग्स मात्रा व्यावसायिक मात्रा की थी।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:26 PM

    एएसजी बताते हैं कि गिरफ्तारी दो अक्टूबर को हुई थी।

    एएसजी ने कहा, "मैं कम से कम गांधी जयंती पर कह रहा था कि आपको इन चीजों को छोड़ देना चाहिए।"

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:26 PM

    एएसजी ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत गिरफ्तारी के चार्ट का जिक्र किया।

    एएसजी ने कहा, यह एक रंगीन चार्ट है। उस दिन पार्टी रंगीन थी...

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:24 PM

    एएसजी ने कहा, हमारे पास व्हाटसएप चैट और 65B प्रमाणपत्र भी है। इन सभी के पास से नशीला पदार्थ मिला...

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:23 PM

    एएसजी ने कहा, जब मैं साजिश कहता हूं तो मैं सभी व्यक्तियों के ड्रग्स की गणना करता हूं, तो बात आती है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:22 PM

    एएसजी ने कहा, जब हमने उन्हें पकड़ा तो आठ लोगों के पास से कई ड्रग्स मिले।

    कोर्ट ने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि संचयी प्रभाव दिया जाना चाहिए?

    एएसजी ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:20 PM

    एएसजी ने कहा, व्हाट्सएप चैट दिखाएगा कि उसने व्यावसायिक मात्रा से निपटने का प्रयास किया, बस।

    कोर्ट ने पूछा, यह कहने का आधार क्या है कि उसने (आर्यन खान) व्यावसायिक मात्रा से निपटने की कोशिश की है? तुम्हारे पास क्या है?

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:19 PM

    एएसजी ने कहा, व्हाट्सएप चैट, पंचनामा और गुप्त नोट पर एनडीपीएस की धारा 28 और 29 को क्यों लागू किया है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:19 PM

    एएसजी ने कहा, धारा 29 का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के पास ड्रग्स भले ही न मिले लेकिन फिर भी उसने साजिश रची हो। एनडीपीएस की धारा 35 (दोषपूर्ण मानसिक स्थिति) के तहत आपको पुरुषों की वजह साबित करने की ज़रूरत नहीं है, एक अनुमान है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:13 PM

    एएसजी अपराध करने के प्रयास से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 28 को पढ़ते हैं। धारा 29 उकसाने और षडयंत्र के लिए है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:12 PM

    एएसजी ने कहा, वे कह रहे हैं कि हमने उपभोग के लिए टेस्ट नहीं किया है। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो टेस्ट का सवाल ही कहां? बारमदगी में पाए गए। यह हमारा मामला है कि A1 (आर्यन खान) को होशपूर्वक ड्रग्स के कब्जे में पाया गया था।

    एएसजी ने कहा, आर्यन और अरबाज बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने एक साथ यात्रा की और उन्हें एक ही कमरे में रखा जाएगा।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:12 PM

    एएसजी ने कहा, अगर दो लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं और पहला व्यक्ति जानता है कि ड्रग्स दूसरे के पास है और यह उनके उपभोग के लिए है ... हालांकि व्यक्ति वास्तविक भौतिक बरामदगी में नहीं हो सकता है, वह "सचेत बरामदगी" में हो सकता है।

    एएसजी ने कहा, हमने सत्र न्यायालय में भी जानबूझकर बरामदगी करने का तर्क दिया।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:11 PM

    एएसजी ने कहा, धारा 8(सी) का दायरा बहुत व्यापक है। इसलिए, ऐसा मामला हो सकता है कि व्यक्ति ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन बरामदगी में पाया गया। ऐसे में धारा 8(सी) लागू होगी।

    एएसजी ने कहा, आगे बढ़ने से पहले मैं मीलॉर्ड से एनडीपीएस अधिनियम की कुछ धाराओं को देखने का अनुरोध कर सकता हूं।

    **एनडीपीएस की धारा 8(सी) पढ़ते हैं**

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:11 PM

    एएसजी ने कहा, भले ही वह बरामदगी में नहीं पाया जाता है और प्रयास किया जाता है कि धारा 28 लागू होगी। अगर कोई साजिश है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी।

    एएसजी ने कहा, आवेदक, भले ही वह निपटने का प्रयास करता है .. फिर धारा 28 के साथ आवेदन करें। अगर वह किसी साजिश में शामिल है तो धारा 29 लागू होगी।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:04 PM

    व्हाट्सएप चैट के बारे में एएसजी का कहना है कि उनके पास एविडेंस एक्ट के तहत 65B सर्टिफिकेट है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 3:03 PM

    एएसजी ने कहा, पहला रिकॉर्ड जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूं वह है पंचनामा। हमें गुप्त नोट मिला। छापेमारी में आठ में से 11 लोगों को पकड़ा गया।

    एएसजी ने कहा, वह पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है। ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का संदर्भ है। वह ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:59 PM

    एएसजी ने एनसीबी की ओर से दलीलें शुरू की

    एएसजी ने कहा, आवेदक (आर्यन खान) पहली बार अपराधी नहीं है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:58 PM

    आर्यन खान के मामले को सुनवाई के लिए उठाया गया।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:47 PM

    'साजिश का कोई सबूत नहीं, व्यक्तिगत उपभोग का मामला, अधिकतम सजा एक वर्ष है': अमित देसाई ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान मामले में बहस में कहा

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:45 PM

    आर्यन खान की गिरफ्तारी संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन है: मुकुल रोहतगी ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए बहस में कहा

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:33 PM

    एएसजी अनिल सिंह, एडवोकेट श्रीराम शिरसत और एनसीबी की टीम कोर्ट में पहुंची।

    कोर्ट सुनवाई केल लिए बैठा।

    शेष चार लंबित मामलों को उठाया जा रहा है।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:19 PM

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और आर्यन खान की टीम कोर्ट में पहुंची।

    दोपहर 2.30 बजे के बाद फिर से कोर्ट की बैठक होगी।

    28 अक्टूबर, 2021 दोपहर 2:00 PM

    लंच के बाद जस्टिस साम्ब्रे मामलों की सुनवाई फिर से शुरू करेंगे।

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