अनुच्छेद 22(5) | हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 May 2023 3:06 PM IST

  • अनुच्छेद 22(5) | हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक निवारक निरोध आदेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि संविधान, सरकार पर यह कानूनी दायित्व डालता है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करे।

    जस्टिस संजय धर ने कहा,

    "प्रतिनिधित्व को निस्तारित करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए और दिए गए स्पष्टीकरण में यह संकेत हो कि कोई ढिलाई या उदासीनता नहीं थी।

    कोई भी अस्पष्ट विलंब संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगा और यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निरंतर हिरासत को अवैध बना देगा।"

    पीठ हिरासत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर इस आधार पर सुनवाई कर रही थी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से हिरासत के खिलाफ दिए गए प्रतिनिधित्व याचिका पर आज तक विचार नहीं किया गया।

    हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से पेश वकील कैसर अली ने तर्क दिया कि उनके प्रतिनिधित्व पर विचार न करने के कारण, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश रद्द किया जा सकता है।

    रिकॉर्ड पर गौर करने पर जस्टिस धर ने कहा कि प्रतिवादियों ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था। हालांकि, हिरासत के रिकॉर्ड में या प्रतिवादियों की ओर से दिए गए जवाबी हलफनामे में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसमें इस प्रतिनिधित्व का संकेत हो।

    पीठ ने कहा,

    "इस प्रकार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का यह तर्क कि प्रतिवादियों की ओर से उसके प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया है, अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है।"

    संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के जनादेश पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस धर ने कहा, "हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के विचार के मामले में कोई ढिलाई, उदासीनता और कठोर रवैया नहीं होना चाहिए।"

    यह मानते हुए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए गए संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है और यह उत्तरदाताओं द्वारा अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन न करने के बराबर है, पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जारी किए गए हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: अट्टा मोहम्मद खान बनाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 130

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story