अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में अन्वय नाइक केस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली

LiveLaw News Network

10 April 2021 12:17 PM GMT

  • अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में अन्वय नाइक केस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में उन्हें अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

    जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने गोस्वामी की एक संशोधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के खिलाफ 2018 की एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी।

    गोस्वामी ने एक ज्ञात/अज्ञात मामले में झूठे निहितार्थ और अवैध हिरासत की आशंका का हवाला देते हुए अपनी याचिका पर फैसला होने तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी।

    बेंच ने गोस्वामी को पहली 5 मार्च से 16 अप्रैल तक राहत दी थी। गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजोग परब और एडवोकेट मालविका त्रिवेदी पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि महामारी के कारण हाईकोर्ट 15, 16 और 17 अप्रैल को बंद रहेगा। इसलिए उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए।

    मामले के अन्य आरोपियों परवीन राजेश सिंह और नीतीश सारदा को भी राहत दी गई।

    आदेश में लिखा गया है,

    "सभी तीन अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीबाग और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने से छूट दी गई है।"

    बेंच ने 23 अप्रैल को अंतरिम राहत के लिए सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया।

    अपनी याचिका में गोस्वामी का दावा है कि "कुछ निहित लोगों" द्वारा बनाई गई "प्रतिकूल परिस्थितियों" के कारण वह ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने पर ज्ञात या अज्ञात मामलों में "झूठे निहितार्थ और अवैध हिरासत" को पकड़ रहे हैं।

    गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि,

    "मामले को दोबारा खोला गया है और चार्जशीट केवल राजनीतिक दबाव और महाराष्ट्र राज्य की ओर से दुर्भावना के कारण दायर की गई है।"

    उन्होंने आगे गृहमंत्री अनिल देशमुख पर "अपमानजनक" सार्वजनिक बयान देने का आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस "उनकी पटकथा पर अमल करती दिख रही है।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद ने मई 2018 में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि गोस्वामी की फर्मों और दो अन्य आरोपियों द्वारा उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया था। अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 109 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि 2019 में साक्ष्य अभाव में मामला बंद कर दिया गया था, लेकिन मई 2020 में इसे फिर से खोला गया।

    गोस्वामी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार टीवी पत्रकार के रूप में उनके काम के लिए उनके खिलाफ प्रतिशोध का प्रयास कर रही है। उन्हें इस मामले के सिलसिले में 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के बाद 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।

    1,914 पृष्ठों की चार्जशीट में 65 व्यक्तियों को गवाह के रूप में नामित किया गया है। यह एक कथित सुसाइड नोट पर नाईक की 'मरने की घोषणा' पर आधारित है। चार्जशीट के अनुसार, नाइक और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ आत्महत्या नोट पर लिखावट से संकेत मिलता है कि वह इसे लिखने के दबाव में नहीं थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज छह बयान भी चार्जशीट का हिस्सा हैं।

    16 दिसंबर, 2020 को अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ रायगढ़ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया।

    गोस्वामी को मजिस्ट्रेट ने 10 मार्च, 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा।

    [अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।]

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