अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज में मध्यस्थता खंड लागू किया जा सकता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 Sept 2022 5:24 PM IST

  • अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज में मध्यस्थता खंड लागू किया जा सकता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

    Uttarakhand High Court

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता समझौते के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एसएमएस टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम चांदमारी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (2011) 14 SCC 66 में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए चीफ जस्टिस विपिन सांघी की पीठ ने दोहराया,

    "यहां तक ​​​​कि अगर यह एक कॉन्ट्रेक्ट या इंस्ट्रयूमेंट में खंडों में से एक के रूप में पाया जाता है तो यह विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता होगा, जो मेन कॉन्ट्रेक्ट या इंस्ट्रयूमेंट से स्वतंत्र होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 के प्रावधान, सहपठित अधिनियम की धारा 16 (1)(ए) के संबंध में, एक अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज में एक मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई की जा सकती है और मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान के लिए लागू किया जा सकता है।"

    आवेदक ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मौजूदा आवेदन दायर किया था, जिसमें पार्टियों के बीच दर्ज अचल संपत्ति को बेचने के समझौते के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी। आवेदक क्रेता था और प्रतिवादी विक्रेता था।

    आवेदक ने दावा किया था कि पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्रतिवादी समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने विफल रहे। नतीजतन, आवेदक ने मध्यस्थता समझौते का आह्वान किया। चूंकि पक्ष मध्यस्थ पर परस्पर सहमत नहीं हो सकते थे, इसलिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई।

    उत्तरदाताओं ने दो मुद्दे उठाए थे: a) समझौते पर विधिवत मुहर नहीं लगाने का आरोप लगाया गया था; और b) समझौते को पंजीकृत नहीं करने के लिए कहा गया था, भले ही यह अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य है।

    पहली आपत्ति के संबंध में, अदालत की राय थी कि आवेदक ने पूरक हलफनामा दायर किया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि उसने पहले ही सरकारी खजाने में 23.09.2019 के चालान के माध्यम से 8,00,000 रुपये जमा किए थे। इस प्रकार, उपरोक्त आपत्ति जीवित नहीं रहती है।

    दूसरे मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने एसएमएस टी एस्टेट्स (सुप्रा) का हवाला दिया और प्रतिवादी के तर्क को खारिज कर दिया। अंत में, इसने पक्षों के बीच सभी विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

    केस टाइटल: युक्ति कंस्ट्रक्शन प्रा लिमिटेड बनाम श्रीमती आशा और अन्य।

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