ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 आवेदन से हटाए गए पक्षकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन का आह्वान किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

29 Dec 2022 6:11 AM GMT

  • ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 आवेदन से हटाए गए पक्षकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन का आह्वान किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया जाता है और केवल इसलिए कि आवेदक बाद में अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही से पक्षकार को हटाने का विकल्प चुनता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे पक्षकार के खिलाफ कभी भी आर्बिट्रेशन की कार्यवाही का आह्वान नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने कहा कि अधिनिमय की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार कुछ पक्षकारों को हटाने की इच्छा कर सकता है, अगर यह पाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगे गए अंतरिम उपाय केवल कुछ पक्षों तक ही सीमित हैं।

    पक्षकारों ने प्रतिवादी नंबर एक को मैसर्स रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज, याचिकाकर्ता- डेक्कन पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित संपत्ति को विकसित करने का अधिकार देते हुए एग्रीमेंट को अंजाम दिया।

    याचिकाकर्ता ने जिला न्यायालय के समक्ष ए एंस सी अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया। अधिनिमय की धारा 9 आवेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर तीन अतुल ईश्वरदास छोड़िया को अधिनियम की धारा 9 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से हटाते हुए पर्सिस दायर किया। जिला अदालत ने आवेदन की अनुमति दी और प्रतिवादी नंबर एक के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने समझौते में निहित आर्बिट्रेशन कॉज़ का आह्वान किया और एकमात्र आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत याचिका दायर की।

    उत्तरदाता नंबर 3 अतुल ईश्वरदास ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर आवेदन में प्रतिवादी नंबर 3 को पक्षकारों की श्रेणी से हटा दिया। आगे, यह माना गया कि ऐसा करते समय याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा कि प्रतिवादी नंबर तीन का उक्त संपत्ति की विकास गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है। इस प्रकार, इसने तर्क दिया कि चूंकि पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ आर्बिट्रेशन कॉज़ को गलत तरीके से लागू किया गया।

    इसके अलावा, तीसरे प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बाद में दूसरे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को निष्पादित किया, जिसका मूल आर्बिट्रेशन कॉज़ को संशोधित करने का प्रभाव है। चूंकि बाद के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर प्रतिवादी नंबर तीन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आर्बिट्रेशन का आह्वान नहीं कर सकता।

    याचिकाकर्ता डेक्कन पेपर मिल्स ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी नंबर तीन को याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से हटा दिया गया, यह याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकारोक्ति नहीं है कि उनके बीच कोई विवाद नहीं था।

    हाईकोर्ट ने तीसरे प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलों का खंडन किया कि एक बार अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके दौरान आवेदक किसी पक्षकार को हटाने का विकल्प चुनता है, ऐसे पक्षकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता।

    न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार कुछ पक्षकारों को हटाने की इच्छा कर सकता है, अगर यह पाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगे गए अंतरिम उपाय केवल कुछ पक्षों तक ही सीमित हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि अधिनियम की धारा 9 के तहत न्यायालय केवल पक्षकारों में से कुछ के खिलाफ अंतरिम उपाय दे सकता है और दूसरों के खिलाफ नहीं।

    पीठ ने कहा कि यदि तीसरे प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो इससे असंगत परिणाम सामने आएंगे, जहां पक्षकारों के बीच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अस्तित्व के बावजूद, आवेदक किसी पक्ष के खिलाफ आर्बिट्रेशन का आह्वान नहीं कर पाएगा, केवल इसलिए कि इसे अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही से हटा दिया गया। न्यायालय ने माना कि इस तरह की व्याख्या ए एंड सी अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्य के विपरीत है।

    यह देखते हुए कि प्रतिवादी नंबर तीन ने बाद के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए, अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेशन का आह्वान करते हुए अपने पत्र में विशेष रूप से मूल आर्बिट्रेशन कॉज़ का उल्लेख किया।

    इस प्रकार न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी, एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त किया और पक्षकारों को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया।

    केस टाइटल: डेक्कन पेपरमिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स. रीजेंसी महावीर गुण और अन्य।

    दिनांक: 16.12.2022 (बॉम्बे हाईकोर्ट)

    याचिकाकर्ता के वकील: मीना एच. दोशी

    प्रतिवादियों के वकील: द्रुपद पाटिल, एस.एस. पटवर्धन a/w सुश्री मृणाल शेलार।

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