मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता; मध्‍यस्‍थता अधिनियम के तहत अग्रिम नेटिस जारी करना अनिवार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Oct 2021 11:38 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल एक अंतरिम आवेदन दाखिल करने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किसी भी सुनवाई के लिए अग्रिम नोटिस जारी करना अनिवार्य है।

    न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने कहा कि अधिनियम की धारा 18,19 और 24 (2) को संयुक्त रूप से पढ़ने के लिए सभी पक्षों के साथ सभी चरणों में उचित व्यवहार करने की आवश्यकता है। साथ ही, ट्रिब्यूनल को उन्हें अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिसमें अंतरिम आदेश के समय सुनवाई का मौका भी शामिल है।

    अदालत ने अधिनियम की धारा 37 के तहत गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के आवेदन को स्वीकार कर लिया और गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ट्रिब्यूनल के एकतरफा अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। ट्रिब्यूनल ने गोदरेज को कई अन्य राहतों के अलावा, विवादित संपत्ति के मामले में तीसरा पक्षकार बनने से रोक दिया था।

    अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आदेश पारित करने से पहले किसी भी पक्ष को नहीं सुना और न ही नोटिस जारी किया।

    अदालत ने देखा,

    "यह हो सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी दिए गए मामले के तथ्यों में दृढ़ राय रखता है, कि पक्षकारों के मध्यस्थ हितों की रक्षा के लिए कुछ तत्काल आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया की निष्पक्षता और विशेष रूप से परिलक्षित होती है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को धारा 17 के आवेदन पर एक पक्षीय आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देगा और इससे भी अधिक जब पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पर्याप्त रूप से हैं।"

    मामले के तथ्य

    जनवरी 2021 में पक्षकारों की सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा धारा 17 के तहत अंतरिम उपायों के लिए प्रार्थना करते हुए आवेदन दायर किए गए थे। 8 सितंबर 2021 को और उसके बाद 12 सितंबर 2021 को धारा 17 के आवेदन आदेशों के लिए सुरक्षित रखे गए थे।

    इस बीच 7 अक्टूबर को गोल्डब्रिक्स (अपील कार्यवाही में प्रतिवादी) ने धारा 17 के तहत एक दूसरा अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गोदरेज, गोल्डब्रिक्स के साथ सकल बिक्री राजस्व को साझा किए बिना टॉवर 'एफ' की शेष सूची को मनमाने ढंग से बेचने की कोशिश कर रहा था। वे कथित रूप से लंबित डीएमएफईज़ के लिए गोल्डब्रिक्स के शेयरों के विनियोग की धमकी दे रहे थे, हालांकि गोदरेज की पात्रता से संबंधित मुद्दा निर्णय के लिए लंबित था।

    एकमात्र मध्यस्थ ने 8 अक्टूबर को गोल्डब्रिक के पक्ष में स्वत: संज्ञान लेते हुए किसी भी पक्ष को सुने बिना गोदरेज पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

    उच्च न्यायालय के समक्ष मामला

    वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ की ओर से गोदरेज ने इस आदेश के खिलाफ एक अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि चूंकि दोनों पक्षकारों का मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष पहले से ही था तो उन्हें सुना जाना चाहिए था। इसके अलावा, गोल्डब्रिक ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी और केवल सुनवाई की तारीख मांगी थी।

    एडवोकेट सराफ ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि भारतीय विधायिका के लिए अंतरिम राहत के लिए धारा 17 में संशोधन पर विचार करने का अवसर आया, जैसा कि UNCITRAL मॉडल कानून के तहत अपनाया गया है, ऐसा संशोधन नहीं लाया गया था। उन्होंने वेंधर मूवीज बनाम एस. मुकुंदचंद बोथरा के आधार पर एकतरफा या अंतरिम आदेश पारित करने में न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भरोसा रखा।

    प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता श्याम दीवानी ने तर्क दिया कि धारा 17 के तहत आवेदन आवश्यक था ताकि भविष्य में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को पेपर अवार्ड न दिया जाए।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 17 के आवेदन में उठाई गई शिकायत को देखते हुए मध्यस्थ ने दर्ज किया है कि उन्हें इस विचार से राजी किया गया था कि आवेदन में यथास्थिति के लिए निर्धारित तथ्यों को तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आवेदन की सुनवाई नहीं हो जाती।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 में पक्षकारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 19 पक्षकारों को न्यायाधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर सहमत होने की अनुमति देती है, जो इसे अदालत से अलग करती है। इसके अलावा, धारा 24(2) में कहा गया है कि सभी पक्षों को 'किसी भी सुनवाई' की पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाएगी।

    उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 18 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (2) के स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर, एकतरफा आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की शक्ति से संबंधित प्रावधान को मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण को न्यायालय के आदेश देने के लिए उसी शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जो उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए और उसके संबंध में, उप-धारा (2) के प्रावधानों के उचित अर्थ के लिए है। धारा 18 के साथ पठित धारा 24 को तब देना आवश्यक होगा जब यह निर्धारित करता है कि एक पक्ष को किसी भी सुनवाई के लिए पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाएगी और न्यायाधिकरण के दायित्व के साथ सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करने के लिए योग्य होगा और प्रत्येक पक्ष को एक अपना मामला पेश करने का पूरा अवसर, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के सभी चरणों में लागू होने के लिए मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।"

    अदालत ने आगे कहा कि आवेदन एकतरफा आदेश पारित करने के लिए किसी भी स्पष्ट परिस्थितियों को नहीं दर्शाता है और अधिक से अधिक अदालत मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकती है।

    कोर्ट ने अंत में कहा कि यहां तक कि यह मानते हुए कि एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है (जब कोई नहीं है), इस तरह के आदेश को निश्चित रूप से धारा 17 आवेदन की प्रकृति को देखते हुए वारंट नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रार्थना की गई राहत की प्रकृति क्योंकि जैसा कि आदेश द्वारा दिया गया है, यह दर्शाता है कि ये कठोर राहत हैं जो आवश्यक रूप से पक्षों को सुनने के बाद प्रदान की जानी चाहिए थीं।

    केस का शीर्षक: गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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