COVID-19 के मामले बढ़ने की आशंका; जिला न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों में हाईब्रिड हियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
9 Nov 2021 2:46 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिला अदालतों और शहर के अन्य अर्ध न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों को उन वकीलों के लाभ के लिए हाइब्रिड सुनवाई करनी चाहिए जो COVID-19 संक्रमण से पीड़ित हैं और फिजिकल रूप से अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ हैं।
जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की,
"हमारी चिंता वही है। फिर से आशंका है कि मामलों की संख्या में फिर से वृद्धि हो सकती है। आशंका यह है कि उस समय तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इसे तेजी से करना होगा। यह इतना समय नहीं लग सकता।'
इससे पहले कोर्ट ने सवाल किया कि 79 करोड़ रुपये से अधिक का संशोधित अनुमान कैसे है। विशेषज्ञों की भागीदारी के बिना राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि जीएनसीटीडी के आईटी विभाग के अनुमान को मंजूरी नहीं देने के पहलू के संबंध में आज और कल बैठकें आयोजित की जानी हैं।
अदालत ने उनके इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि दिल्ली सरकार उक्त बैठकों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी।
तदनुसार, न्यायालय ने दिल्ली सरकार के साथ-साथ हाईकोर्ट को अपने पहले के आदेश के अनुपालन में तीन सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दिया।
कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए संशोधित अनुमान पर जवाब देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिक्रिया में विशेष रूप से यह बताना होगा कि क्या संशोधित विनिर्देश हाइब्रिड मोड में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं।
फरासत ने अदालत को यह भी बताया कि जीएनसीटीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव की एक और बैठक होने वाली है। इसमें यह अनुमान लगाया जाएगा कि किन अर्ध न्यायिक निकायों को हाइब्रिड सुनवाई सुविधाओं की आवश्यकता है और जिनके लिए यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
अदालत ने उक्त पहलू पर भी स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए मामले को 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इससे पहले यह देखते हुए कि चल रहे COVID-19 महामारी के कारण नागरिकों के न्याय तक पहुंच के अधिकार में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है, अदालत ने दिल्ली सरकार को जिला अदालतों और अर्ध-न्यायिक में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया।
इसने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दिल्ली सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है तो वह सब्सिडी और सार्वजनिक विज्ञापनों के अनुदान पर एक अप्रैल, 2020 से उसके द्वारा किए गए खर्च का पूरा विवरण न्यायालय के समक्ष रखेगी।
पीठ ने कहा,
"न्याय तक पहुंच वह अधिकार है जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और चल रही महामारी के कारण इसे गंभीर रूप से बाधित किया गया है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जिला अदालतों के साथ-साथ उपभोक्ता फोरम/ट्रिब्यूनल कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और अन्य सुविधाएं बकाया मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।"
केस का शीर्षक: अनिल कुमार हजले और अन्य बनाम दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट