डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल) के पदों पर नियुक्ति केवल व्यावसायिक अनुबंध, जिसे बिना किसी सूचना/कारण के समाप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

14 Sep 2023 9:44 AM GMT

  • डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल) के पदों पर नियुक्ति केवल व्यावसायिक अनुबंध, जिसे बिना किसी सूचना/कारण के समाप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा जिला/अतिरिक्त सरकारी वकील (आपराधिक) [डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल)] के पदों पर नियुक्ति वकील की प्रोफेशनल इंगेजमेंट है और यह सिविल पद नहीं है। इसलिए इस तरह की इंगेजमेंट को किसी भी पक्ष द्वारा बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

    जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सुरेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने यह माना कि कार्यकाल को नवीनीकृत नहीं करने में राज्य की कार्रवाई को न्यायिक जांच के अधीन नहीं किया जा सकता है।

    इसके साथ ही खंडपीठ ने कहा,

    "नियुक्त व्यक्ति को डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल) के पद पर नवीनीकरण या पुनर्नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की प्रोफेशनल इंगेजमेंट को बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जिला वकील या सार्वजनिक पद पर रहते हुए अभियोजक पदधारी को कोई दर्जा नहीं दिया गया है। पदधारी के पास ऐसा कोई कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है... पदधारी अपने द्वारा धारित पद के कार्यकाल के विस्तार या नवीनीकरण का दावा नहीं कर सकता।"

    न्यायालय ने संतोष कुमार दोहरे द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए यह कहा। इस याचिका में सहायक जिला सरकारी वकील (आपराधिक) के रूप में उनके कार्यकाल के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार को एक परमादेश देने की मांग की गई थी।

    मामला संक्षेप में

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि शुरुआत में उन्हें सरकार ने सितंबर 2008 से सितंबर 2009 तक उक्त पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद 29 जुलाई 2011 को राज्य सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया। अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले उन्होंने 17 अप्रैल 2014 को जिलाधिकारी, झांसी के यहां नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

    डीएम, झांसी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश के लिए पत्र भेजा। हालांकि, उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और 10 जुलाई 2014 के आदेश के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किया गया।

    इसके बाद 30 जुलाई 2014 को डीएम ने कथित तौर पर राजनीतिक नेता के आदेश पर उन्हें एडीजीसी (क्रिमिनल) का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया। रिट याचिका में उनका प्राथमिक तर्क यह था कि डीएम के पास उन्हें एडीजीसी (सीआरएल) के पद से मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पद के नवीनीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है।

    दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित सरकारी वकील ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि एडीजीसी (सीआरएल) के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति सीमित अवधि के लिए थी और निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। चूंकि उक्त पद न तो सार्वजनिक सेवा है और न ही यह स्थायी प्रकृति का है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास पद पर नवीनीकरण का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और याचिका खारिज की जा सकती है।

    हाईकोर्ट का आदेश

    सीआरपीसी की धारा 24 का अवलोकन करें और यूपी राज्य और अन्य बनाम जौहरी मल 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करें, जिसमें हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार द्वारा डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल) के पदों पर नियुक्ति वकील की प्रोफेशनल इंगेजमेंट है और यह नागरिक पद नहीं है। इसलिए उक्त पदों पर नवीनीकरण नियुक्ति करना या पुनर्नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

    यहां यह उल्लेखनीय है कि जौहरी मल मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि लीगल रिमेंबरेंसर मैनुअल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक अभियोजक या जिला वकील की नियुक्ति प्रकृति में प्रोफेशनल होगी और यह किसी भी मामले से परे है। कैविल और बार में सही रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी वकील के पद का धारक कोई सिविल पद धारण नहीं करता है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने पद के कार्यकाल के विस्तार या नवीनीकरण का दावा नहीं कर सकता।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "एडीजीसी (सीआरएल) के पद पर नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन सरकार के समक्ष लंबित है। माना जाता है कि राज्य सरकार इस आदेश के तहत इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के रूप में याचिकाकर्ता के पद के नवीनीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकी है। दिनांक 10.07.2014 को विविध पीठ नंबर 9127/2012, अजय कुमार शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित सचिव प्रिंस सेक्रेटरी लॉ/लीगल रिमेंबरेंसर, एलकेओ और अन्य ने राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। जैसा कि मौजूदा डीजीसी/एडीजीसी (सीआरएल) की निरंतरता के संबंध में उस तारीख को मौजूद है।''

    नतीजतन, याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों और जौहरी मल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के तहत एचसी को याचिकाकर्ता के पद पर नवीनीकरण के संबंध में उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 को परमादेश जारी करने का कोई आधार नहीं मिला। इसलिए उसके द्वारा एडीजीसी (Crl.) धारण किया गया।

    केस टाइटल- संतोष कुमार दोहरे बनाम प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उ.प्र. और 4 अन्य, लाइव लॉ (एबी) 326/2023 [WRIT - C नंबर 42430/2014]

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