धार्मिक टैटू के साथ एसएसबी परीक्षा के उम्मीदवारों की नियुक्ति | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को 2 महीने में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया

Shahadat

25 Aug 2022 12:49 PM IST

  • धार्मिक टैटू के साथ एसएसबी परीक्षा के उम्मीदवारों की नियुक्ति | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को 2 महीने में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने 7 मार्च, 2022 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें उसने यूनियन ऑफ इंडिया और एसएसबी को तीन एसएसबी एग्जाम उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया था। उक्त उम्मीदवारों के हाथ के निश्चित हिस्से पर कुछ टैटू के कारण रोजगार से वंचित कर दिया गया था।

    जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने 7 मार्च, 2022 को केंद्र और एसएसबी को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं के टैटू हटा दिए जाते हैं तो उस पोस्ट पर चयन के लिए बाधा नहीं माना जा सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया है।

    अब जब उक्त आदेश का निर्धारित 2 महीनों के भीतर अनुपालन नहीं किया गया तो दो याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश और निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के लिए विपरीत पक्ष को दंडित करने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 12 के तहत वर्तमान अवमानना ​​याचिका दायर की।

    तर्क दिया गया कि आवेदक ने रिट याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश की प्रति विरोधी पक्ष को तामील कर दी गई, लेकिन उक्त निर्देश का आज तक विरोधी पक्ष द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।

    वर्तमान अवमानना ​​याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि उपरोक्त रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए विरोधी पक्ष को दंडित करने के लिए मामला बनाया गया।

    हालांकि, अदालत ने विरोधी पक्ष को कोई नोटिस जारी नहीं किया और आदेश का पालन करने के लिए उन्हें दो महीने का और समय दिया। अदालत ने आगे आवेदक को आज से दो सप्ताह के भीतर विरोधी पक्ष को संबोधित विधिवत मुद्रांकित रजिस्टर्ड लिफाफा और कार्यालय में अन्य स्व-संबोधित लिफाफा की आपूर्ति करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया,

    "प्रतिवादी रिट कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा और एक सप्ताह के भीतर आवेदक को स्व-संबोधित लिफाफे के माध्यम से आदेश की सूचना देगा। यदि विरोधी पक्ष आदेश का पालन नहीं करता है तो आवेदक के लिए इस अदालत से फिर से संपर्क करने के लिए खुला होगा।"

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

    केस टाइटल- अवनीश कुमार और अन्य बनाम डॉ सुजॉय लाल थाओसेन, निदेशक और 2 अन्य [अवमानना ​​आवेदन (सिविल) नंबर- 4616/2022]

    केस साइटेशन: लाइव लॉ (एबी) 388/2022

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