समरी सूट को कमर्शियल सूट में बदलने के बाद भी सीपीसी के तहत समरी जजमेंट के लिए आवेदन सुनवाई योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 Feb 2023 1:30 AM GMT

  • समरी सूट को कमर्शियल सूट में बदलने के बाद भी सीपीसी के तहत समरी जजमेंट के लिए आवेदन सुनवाई योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि सीपीसी के आदेश 13-ए के तहत सिविल कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त निर्णय के लिए एक व्यक्ति का आवेदन, जिसका समरी सूट कमर्शियल सूट में परिवर्तित हो गया है, सुनवाई योग्य है।

    जस्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा कि इस तरह के रूपांतरण से याचिकाकर्ता को आदेश 13-ए के तहत संक्षिप्त निर्णय लेने का अधिकार और आदेश 37 नियम 3 के तहत फैसला सुनाने का अधिकार नहीं खोना पड़ेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "आदेश XIII ए के नियम एक के उप-नियम 3 के प्रावधानों की व्याख्या यह नहीं की जा सकती है कि वादी समरी सूट में, जिसे वाणिज्यिक सूट में परिवर्तित किया जाता है, वह संहिता के आदेश XXXVII नियम 3 के तहत निर्णय सुनाने का अधिकार साथ ही संहिता के आदेश XIII ए के तहत समरी जजमेंट की मांग का अधिकार खो देगा। "

    आदेश 13-ए नियम 1(3) सीपीसी के तहत प्रावधान है कि है कि मूल रूप से आदेश 37 के तहत संक्षिप्त मुकदमे के रूप में दायर वाणिज्यिक विवाद में समरी जजमेंट के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि आदेश 13-ए नियम 1(3) का उद्देश्य "वादी, जो एक बार संहिता के आदेश XXXVII नियम 3 के तहत फैसले की घोषणा करने का प्रयास करता है और अपने समरी सूट को वाणिज्यिक सूट में बदलने पर, संहिता के आदेश XIII-ए के तहत निर्णय की घोषणा के लिए दूसरा प्रयास करता है, को रोकना है।"

    कोर्ट एक कमर्शियल सूट में समरी जजमेंट देने से सिविल कोर्ट के इनकार के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

    प्रतिवादी के विरुद्ध ब्याज सहित धन की वसूली के वाद में याचिकाकर्ता वादी हैं। याचिकाकर्ता-फर्म ने दावा किया कि 2015 में, उसने प्रतिवादी को 50 लाख रुपये का रुपये का ऋण दिया था। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विनिमय बिल निष्पादित किया। उन्होंने मूल राशि के साथ-साथ ब्याज के रूप में 2,33,333 रुपये के दो पोस्ट-डेटेड चेक भी जारी किए। बाद में उसी वर्ष, उन्होंने 50 लाख रुपये के लिए एक और बिल ऑफ एक्सचेज निष्पादित किया। चेक "अपर्याप्त धन" के कारण अनादरित हो गए थे।

    याचिकाकर्ताओं ने नोटिस जारी कर बकाया राशि ब्याज सहित देने की मांग की है। प्रतिवादी ने आपत्ति की और दावा किया कि याचिकाकर्ताओं के पास महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (विनियम) अधिनियम, 2014 के तहत लाइसेंस नहीं था।

    याचिकाकर्ताओं ने सिविल कोर्ट के समक्ष सीपीसी के आदेश 37 के तहत एक समरी सूट पेश किया। हालांकि, यह एक वाणिज्यिक सूट के रूप में पंजीकृत था। सिविल कोर्ट ने समरी सूट के लिए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमे में विचारणीय मुद्दे हैं इसलिए वर्तमान याचिका है।

    अदालत ने कहा कि हालांकि सूट को समरी सूट के रूप में पेश किया गया था, यह मूल रूप से सिविल कोर्ट द्वारा अपने दम पर एक वाणिज्यिक सूट के रूप में पंजीकृत किया गया था। अदालत ने कहा कि आदेश 13-ए नियम 1(3) की व्याख्या दोनों अधिकारों के नुकसान के रूप में नहीं की जा सकती क्योंकि इससे वादी को नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया जाएगा।

    इस प्रकार, अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के समरी जजमेंट के लिए आवेदन सुनवाई योग्य है।

    आदेश 13-ए नियम 3(ए) के अनुसार, यदि प्रतिवादी की सफलता की कोई उचित संभावना नहीं है, तो सिविल कोर्ट मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना समरी जजमेंट सुनाकर दावे की अनुमति दे सकता है।

    प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि चूंकि वाद बिल ऑफ एक्सचेंज पर आधारित है, यह मनी लेंडिंग एक्ट की धारा 13(1) से प्रभावित नहीं होगा, जो बिना लाइसेंस के साहूकार द्वारा मुकदमे को खारिज करने का प्रावधान करता है।

    अदालत ने नोट किया कि अधिकांश प्रासंगिक घटनाएं 2015 में हुईं थीं। चेक 2015 में भी अस्वीकृत हो गए थे। 4 साल के अंतराल के बाद 2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान का दावा किया गया था। इसलिए, सीमा के बिंदु पर एक विचारणीय मुद्दा मौजूद है।

    इसलिए, समरी जजमेंट के लिए कोई मामला नहीं बनता है और वर्तमान मामला आदेश 13ए नियम 3(ए) द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। अदालत ने नोट किया कि सिविल कोर्ट को यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है कि आदेश 13-ए नियम 7 के तहत सशर्त आदेश पारित करने के लिए दावा सफल होने की संभावना है।

    इसलिए, सशर्त आदेश पारित करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, अदालत ने निष्कर्ष निकाला और याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटलः एम/एस अशोक वाणिज्यिक उद्यम और अन्य बनाम राजेश जुगराज मधानी

    केस नंबरः रिट याचिका संख्या 10573/2022


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