अपीलीय अदालत अंतरिम आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना / खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 March 2022 2:00 AM GMT

  • अपीलीय अदालत अंतरिम आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना / खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने स्थापित कानून की पुष्टि करते हुए कि अपीलीय अदालतों को अंतरिम स्तर पर ट्रायल कोर्ट के विवेकाधीन आदेश को भंग नहीं करना चाहिए, भले ही मामले का दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी है, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार किया गया था।

    जस्टिस एपी ठाकर की खंडपीठ ने वादी के आवास की पूर्वी दीवार की ओर निर्माण के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जब तक कि दोनों पक्ष अपने दावे और प्रति-दावे के समर्थन में अपने साक्ष्य पेश नहीं करते।

    कोर्ट ने यह कहा,

    "प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने जमीन के कुछ हिस्से को आम दीवार के लिए खुला रखते हुए अपनी जमीन में यह निर्माण किया है। अब, मामले में प्रस्तुत फोटो के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी का निर्माण पूरी तरह से वादी की दीवार से सटा हुआ है। इस मोड़ पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी ने वादी की संपत्ति की पूर्वी तरफ की दीवार पर वादी की खिड़की और बालकनी को बंद करने के लिए भी काउंटर दावा दायर किया है।

    इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जब वाद दायर किया गया था तो पूर्वी तरफ वादी की संपत्ति की खिड़की और बालकनी को बाधित करने वाला कोई निर्माण नहीं था। अब, सुखभोग अधिकार के साथ-साथ अवैध निर्माण के संबंध में आरोप और प्रतिवाद है और खिड़की और बालकनी को हटाने के लिए काउंटर दावा भी है इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष जब तक दावों और प्रतिदावों के समर्थन में साक्ष्य न पेश कर दें तब तक यथास्थिति रखी जाए।"

    कोर्ट एक सिविल आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जहां अपीलकर्ताओं/मूल वादी ने सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 के साथ पठित धारा 104 के तहत अपील दायर की जहां अपीलकर्ताओं के निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    शुरुआत में, हाईकोर्ट ने नोट किया कि जहां तक ​​अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील का संबंध है, अपीलीय न्यायालय बहुत सीमित है और अपीलीय न्यायालय निचली अदालत द्वारा पारित विवेकाधीन आदेश को भंग नहीं कर सकता है, भले ही मामले का दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।

    हालांकि, इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना है या खुद को गलत निर्देश दिया है या आदेश विकृत है, तो अपीलीय न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जो अंतरिम स्तर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेकाधीन अधिकारों के तहत पारित किया गया है।

    मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल एक दस्तावेज को संदर्भित किया था, जिसमें सुखभोगी अधिकारों के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं था। आम दीवार, सूट का समय, पूर्वी दीवार में मौजूदा खिड़की और बालकनी आदि के मुद्दों पर न्यायालय ने विचार नहीं किया। यह एक स्पष्ट 'विचारणीय मुद्दा' था।

    कोर्ट ने कहा, "यह वांछनीय है कि वादी की पूर्वी दीवार की ओर निर्माण की यथास्थिति को वाद के अंतिम निपटान तक बनाए रखा जाए।"

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई थी लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालय की टिप्पणियां अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने के लिए थीं।

    केस शीर्षक: शांताबेन अंबालाल पटेल और एक अन्य (एस) बनाम सुनीताबेन विजयकुमार जोशी

    मामला संख्या: C/AO/16/2022 C/AO/16/2022

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