अग्रिम जमानत | POCSO Act अत्याचार अधिनियम पर तभी प्रभावी होता है जब एक्ट के तहत अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

6 Oct 2023 4:56 AM GMT

  • अग्रिम जमानत | POCSO Act अत्याचार अधिनियम पर तभी प्रभावी होता है जब एक्ट के तहत अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि POCSO Act में अग्रिम जमानत के प्रावधान एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अपील के प्रावधानों पर लागू नहीं होंगे अगर एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया आरोप आरोपी के खिलाफ नहीं बनते हैं।

    जस्टिस एनजे जमादार ने POCSO Act और अत्याचार अधिनियम दोनों के तहत आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा -

    "संक्षिप्त संदर्भ के अलावा कि जुलूस में लड़कियां थीं और उनकी वीडियोग्राफी भी की गई थी, कोई अन्य आरोप नहीं है जो प्रथम दृष्टया अधिनियम, 2012 की धारा 12 के दायरे में आता हो। इन परिस्थितियों में यह उचित होगा कि आवेदक एससी और एसटी अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(4) के अनुसार अपील करे।

    आवेदक ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ( अत्याचार अधिनियम) के तहत आरोपों में मारपीट, यौन उत्पीड़न और जाति-आधारित अत्याचार से संबंधित अपराध शामिल थे।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अत्याचार अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील दायर करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मांगी।

    एडवोकेट पूजा अग्रवाल ने गोरक्षनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत याचिका कायम रखी जा सकती है, जब अत्याचार अधिनियम और POCSO Act दोनों के तहत आरोप शामिल हों।

    अत्याचार अधिनियम की धारा 14ए सीआरपीसी पर अधिभावी प्रभाव देती है, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी फैसले, सजा या आदेश और विशेष अदालत के जमानत देने/अस्वीकार करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। अत्याचार अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत कोई आरोपी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकता।

    POCSO Act की धारा 42A गैर-विवादास्पद खंड है, जो किसी भी विसंगति के मामले में किसी भी अन्य कानून की तुलना में POCSO Act को अधिभावी प्रभाव देता है।

    अदालत ने कहा कि जब दो क़ानूनों में गैर-अस्थिर खंड होते हैं तो बाद के अधिनियम को प्रभावी माना जाता है, क्योंकि विधायिका को पिछले अधिनियम के बारे में पता है और उसने बाद वाले को अधिभावी प्रभाव देने का विकल्प चुना है।

    हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत को लागू करने के लिए बाद के अधिनियम (इस मामले में POCSO Act) के तहत दंडनीय अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित होने चाहिए।

    कुछ आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित थे, जैसे अनुसूचित जाति के सदस्य की गरिमा को ठेस पहुंचाना और जाति-आधारित दुर्व्यवहार। आरोपी पर गलत इरादे से जुलूस में नाच रही लड़कियों की वीडियोग्राफी करने का भी आरोप है। अदालत ने कहा कि इससे POCSO Act के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हुआ।

    इस प्रकार, अदालत ने आवेदक को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मांगने के बजाय अत्याचार अधिनियम की धारा 14 ए के तहत अपील को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन को अत्याचार अधिनियम के तहत अपील में बदलने की अनुमति दी। अदालत ने आवश्यक संशोधन तुरंत करने का निर्देश दिया और आवेदक को उचित पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।

    केस नंबर- अग्रिम जमानत आवेदन नंबर 2589/2023

    केस टाइटल- दीनानाथ माणिक काटकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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