यूएपीए के तहत अपराधों के लिए किसी भी परिस्थिति में अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

22 July 2023 4:06 AM GMT

  • यूएपीए के तहत अपराधों के लिए किसी भी परिस्थिति में अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को माना कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए एक्ट) के तहत मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन का बहिष्कार पूर्ण है और इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में यूएपीए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

    जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी.एस. सुधा की खंडपीठ ने कहा कि यदि इसकी अलग-अलग व्याख्या की गई और अग्रिम जमानत की अनुमति दी गई तो यह बेतुकी स्थिति पैदा होगी, जहां आरोपी व्यक्तियों को बिना शर्त अग्रिम जमानत मिल सकती है, जबकि नियमित जमानत विशिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यदि यूएपीए एक्ट की योजना यह है कि यूएपीए एक्ट के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि यूएपीए की धारा 43 डी की उपधारा (5) में उल्लिखित जुड़वां शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि क़ानून किसी भी परिस्थिति में आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर विचार नहीं करता, क्योंकि यदि प्रावधान की व्याख्या यह मानने के लिए की जाती है कि क़ानून पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 438 के अभाव में आवेदन पर रोक नहीं लगाता। अग्रिम जमानत देने के मामले में क़ानून में कोई भी प्रतिबंध, यह विसंगतिपूर्ण और बेतुकी स्थिति को जन्म देगा कि यूएपीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को बिना शर्त अग्रिम जमानत दी जा सकती है और प्रतिबंध केवल नियमित जमानत का दावा करने के मामले में लागू होंगे।''

    इस बात पर भी जोर दिया गया कि अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, समाज पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूएपीए को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस तरह, यह जानबूझकर सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन को बाहर करता है।

    खंडपीठ ने आगे कहा,

    "कहने की जरूरत नहीं है कि यूएपीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति से जुड़े किसी भी मामले में सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन का बहिष्कार पूर्ण है। हम यह विचार इस कारण से भी लेते हैं कि अग्रिम जमानत लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को दिए गए मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। नागरिक समाज पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वर्तमान आयाम और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूएपीए एक्ट आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए क़ानून है। इस विचार के अनुसार कि कानून को जानबूझकर यूएपीए अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन को छोड़कर तैयार किया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि यूएपीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।''

    इस मामले में यूएई महावाणिज्य दूतावास को संबोधित आयात कार्गो से महत्वपूर्ण मात्रा में सोने की जब्ती शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता और अन्य ने सोने की तस्करी की साजिश रची, जिससे भारत की मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा। एनआईए ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अपीलकर्ता सहित आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच के लिए और समय मांगा।

    इस बीच कुछ आरोपियों को नियमित जमानत दे दी गई। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मांगी। हालांकि, उन पर लगे गंभीर आरोपों और जांच एजेंसी के साथ सहयोग से बचने के कारण विशेष अदालत ने इससे इनकार कर दिया।

    अपीलकर्ता ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    दिए गए तर्क:

    अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील बाबू एस नायर ने तर्क दिया कि यह इंगित करने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि अपीलकर्ता और अन्य ने देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की, यूएपीए की धारा 15 के तहत मामला नहीं बनाया गया।

    आगे यह तर्क दिया गया कि अंतिम रिपोर्ट से यह निहित है कि आरोपी ने केवल पैसा कमाने के लिए भारत में सोने की तस्करी की। ऐसी परिस्थितियों में वह मोहम्मद शफी बनाम एनआईए ]2021 (6) केएलटी 659] के अनुसार जमानत का हकदार है।

    डीएसजीआई एस मनु ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता का अग्रिम आवेदन यूएपीए की धारा 43(डी)(4) के कारण सुनवाई योग्य नहीं है, जो यूएपीए से जुड़े मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

    डीएसजीआई ने यह भी प्रस्तुत किया कि सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एससीसी 454, जिसमें कहा गया कि एससी/एसटी एक्ट में समान प्रावधान अदालत को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने से नहीं रोकता है जब प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि यूएपीए और एससी/एसटी अधिनियम के उद्देश्य अलग-अलग हैं।

    बाद में डीएसजीआई ने आनंद तेलतुंबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य का भी हवाला दिया, जहां यूएपीए के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह विचारणीय नहीं था, इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कि यूएपीए के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 438 का बहिष्कार पूर्ण है।

    जांच - परिणाम:

    कोर्ट ने सबसे पहले यूएपीए की धारा 43सी और 43डी की जांच की।

    यूएपीए की धारा 43डी(4) के तहत आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर करती है, जिससे ऐसे अपराधों के लिए अग्रिम जमानत अनुपलब्ध हो जाती है। यूएपीए की धारा 43डी(5) में आगे कहा गया कि यूएपीए के अध्याय IV और VI के तहत आरोपी व्यक्तियों को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो और न्यायालय की राय है कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। इसके अतिरिक्त, यूएपीए की धारा 43डी(6) स्पष्ट करती है कि ये जमानत प्रतिबंध सीआरपीसी या किसी अन्य लागू कानून के तहत जमानत देने पर किसी भी अन्य प्रतिबंध के अतिरिक्त हैं।

    बेंच ने यूएपीए के तहत आने वाले मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने को प्रतिबंधित करने के वास्तविक निहितार्थ को समझने के लिए यूएपीए के उद्देश्य की जांच करना आवश्यक पाया। यह पाया गया कि यूएपीए का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम को बढ़ाना है।

    न्यायालय ने कहा कि संशोधन के बाद क़ानून आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप है। इस प्रकार, यूएपीए के अध्याय IV और VI के तहत अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए न्यायालय ने यह विचार किया कि किसी भी परिस्थिति में यूएपीए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि यूएपीए को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया, इसलिए इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रिम जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

    एससी/एसटी एक्ट के साथ खींची गई समानताओं के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 438 का बहिष्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना और निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त, एससी/एसटी एक्ट बिना किसी प्रतिबंध के नियमित जमानत की अनुमति देता है। हालांकि, आतंकवाद से निपटने के एक्ट के विशिष्ट उद्देश्य के कारण यह तर्क यूएपीए अपराधों पर लागू नहीं होता है। इसलिए सुभाष काशीनाथ महाजन के फैसले को यूएपीए मामलों के लिए अप्रासंगिक पाया गया।

    न्यायालय ने यह भी पाया कि यह कोई असाधारण मामला नहीं है, जिसमें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की अदालत की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ [(2020) 4 एससीसी 727] में स्पष्ट किया गया।

    इस प्रकार, अपील गुणहीन पाई गई और तदनुसार खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: अहमदकुट्टी पोथियिल थोट्टीपराम्बिल बनाम भारत संघ और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (केर) 346/2023

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