कर्नाटक हाईकोर्ट के एक और न्यायाधीश ने वकीलों से 'योर लॉर्डशिप', 'माई लॉर्ड' बोलने से बचने का आग्रह किया

LiveLaw News Network

23 Jun 2021 6:37 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट के एक और न्यायाधीश ने वकीलों से योर लॉर्डशिप, माई लॉर्ड बोलने से बचने का आग्रह किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमणि ने उनके समक्ष पेश होने वाले वकीसों अदालत को 'मैडम' कहकर संबोधित करने की अपील की है।

    वाद सूची के साथ संलग्न एक नोट में लिखा है,

    "बार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत को मैडम के रूप में संबोधित करें।"

    हाल ही में, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट ने एक नोट लगाया था, जिसमें अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अदालत को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' के रूप में संबोधित करने से बचें। नोट में लिखा था कि बार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत की गरिमा के अनुरूप एक अभ्यास का पालन करें, जो भारतीय परिस्थितियों में अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे 'सर।

    व्यक्तिगत न्यायाधीशों द्वारा अनुरोध 'माई लॉर्ड' और 'योर लॉर्डशिप' का उपयोग न करने का आग्रह

    मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के. चंद्रू ने 2009 में वकीलों से 'माई लॉर्ड' के इस्तेमाल से परहेज करने को कहा था।

    पिछले साल, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने औपचारिक रूप से वकीलों से अनुरोध किया था कि वे उन्हें 'योर लॉर्डशिप' या 'माई लॉर्ड' के रूप में संबोधित करने से बचने की कोशिश करें।"

    कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. नायर राधाकृष्णन ने हाल ही में रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने "माई लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

    पिछले साल, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर वकीलों और न्यायाधीशों के सामने पेश होने वालों को माननीय न्यायाधीशों को "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध किया था।

    Next Story