हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने IDBI Bank की धोखाधड़ी कार्यवाही के खिलाफ याचिका वापस ली
Shahadat
29 Oct 2025 8:50 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अपने ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (SCN) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू न करने का निर्देश देने की मांग की थी।
अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रहे सिंगल जज जस्टिस संदेश पाटिल ने अंबानी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए वकील ने अनुमति मांगी और उन्हें याचिका वापस लेने और "विरोध के तहत" व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति दी गई।
जज ने अंबानी को यह भी स्वतंत्रता दी कि यदि उक्त व्यक्तिगत सुनवाई में उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो वे उचित मंच के समक्ष अपनी सभी दलीलें रख सकते हैं।
अपनी याचिका के माध्यम से अंबानी ने बैंक को तब तक व्यक्तिगत सुनवाई करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की थी, जब तक कि उन्हें सभी प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं करा दी जाती। उन्होंने दावा किया कि बैंक द्वारा भरोसा की गई प्रासंगिक और पूरी सामग्री के बिना व्यक्तिगत सुनवाई आगे बढ़ाने से उनके प्रति 'गंभीर' पूर्वाग्रह पैदा होगा।
इस याचिका का विरोध करते हुए बैंक ने कहा कि उसने अंबानी को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध करा दी थी, जिसके आधार पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर RBI के मास्टर निर्देशों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। बैंक ने बताया कि कई अवसरों के बावजूद, अंबानी ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया और आगे कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की गई।

