कोर्ट के समक्ष पत्नी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे स्वतंत्र करने का निर्देश देने की मांग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह में पति की हैबियस कॉर्पस याचिका को अनुमति दी

Brij Nandan

6 Jun 2022 4:30 AM GMT

  • कोर्ट के समक्ष पत्नी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे स्वतंत्र करने का निर्देश देने की मांग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह में पति की हैबियस कॉर्पस याचिका को अनुमति दी

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी थी जिसमें पुलिस अधिकारियों को अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की पत्नी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे स्वतंत्र करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता और कॉर्पस के बीच ईसाई धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार माता-पिता और कॉर्पस के अन्य रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध अंतर-धार्मिक विवाह किया गया था। उनकी शादी के अनुष्ठापन के कारण, कॉर्पस के माता-पिता और रिश्तेदार उनके खिलाफ थे और पुलिस अधिकारियों की सक्रिय सहायता से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।

    यह कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के घर गए, कॉर्पस सहित उसके परिवार के सदस्यों से छेड़छाड़ की और याचिकाकर्ता की पत्नी का जबरन अपहरण कर लिया। उसे हिरासत में लेने में पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से गलत थी। इसलिए, रिट याचिका दायर की गई

    अदालत ने आधिकारिक प्रतिवादियों को संबंधित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष कॉर्पस को पेश करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधिकारियों ने कॉर्पस को पेश किया था और उसे पेश करने पर, कॉर्पस ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और बताया कि उसके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है और वह एक बालिग है और याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है।

    याचिकाकर्ता और कॉर्पस दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार थे। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, कॉर्पस की मां रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनना चाहती थी।

    हालांकि, जस्टिस डॉ. के. मनमाधा राव और जस्टिस तरला राजशेखर राव की खंडपीठ ने तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए कहा कि माता-पिता के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे बालिग हैं और एक साथ रहना चाहते हैं।

    याचिकाकर्ता को एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए कॉर्पस को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    केस टाइटल: चंदुरु कार्तिक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story