पत्नी को भरण-पोषण देते समय पति द्वारा तलाकशुदा बहन की सहायता के लिए खर्च की गई राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Jun 2022 2:47 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत में एक भाई अपनी तलाकशुदा बहन को नहीं छोड़ता है और उसी के अनुसार, पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश पारित करते समय बहन पर उसके खर्च को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कहा,

    इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बहन को अपने पति से भरण-पोषण मिलता है, लेकिन जब भी उसे उसकी मदद की आवश्यकता हो, भाई उसके दुखों का मूक दर्शक नहीं बन सकता। भाई-बहन की मदद के लिए भाई के खर्च की सूची में कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है ...

    हालांकि प्रतिवादी की आय को बांटते समय एक हिस्सा बहन को नहीं किया जा सकता है, फिर भी प्रतिवादी के नैतिक दायित्व के रूप में तलाकशुदा बहन के लिए वार्षिक आधार पर व्यय के रूप में कुछ राशि अलग रखी जानी चाहिए।"

    मौजूदा मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पति को 6,000 रुपये प्रति माह संशोधित भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। पति ने बाद में एक और विवाह किया था और नई शादी से एक बच्चा पैदा हुआ था। उनके 79 वर्ष के एक आश्रित पिता और एक तलाकशुदा बहन भी थी जो अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करती थी।

    कोर्ट ने फैसले में कहा कि बेटे या बेटी का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता की बुढ़ापे में देखभाल करे। यह नोट किया गया कि पति का पिता परिवार का ना कमाने वाला सदस्य था। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील यह नहीं बता पाए कि क्या पति अपने 79 वर्षीय पिता का भरण-पोषण कर रहा था या वह अपनी कुछ आय के साथ खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह प्रतिवादी (पुत्र) का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह बुढ़ापे में अपने पिता की देखभाल करे और उसे हर आराम और समर्थन सुनिश्चित करे क्योंकि 'वह उसकी वजह से है'।

    इसलिए मेरी राय है कि पिता की स्वतंत्र आय के किसी भी सबूत के अभाव में, इस स्तर पर, प्रतिवादी को अपने पिता की देखभाल के लिए कुछ राशि खर्च करनी होगी। फैमिली कोर्ट के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने इसे सही ठहराया है।"

    अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा रखे गए एक अन्य तर्क को भी खारिज कर दिया कि तलाकशुदा बहन को पत्नी पर निर्भर नहीं माना जा सकता है।

    "मेरी राय में, यह स्टैंड इस हद तक बेकार है कि भारत में, भाई-बहनों के बीच का बंधन और एक-दूसरे पर उनकी निर्भरता हमेशा वित्तीय नहीं हो सकती है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि एक भाई या बहन जरूरत के समय अपने भाई-बहन का परित्याग या उपेक्षा नहीं करेगा।"

    अदालत ने इस प्रकार देखा कि हालांकि तलाकशुदा बहन कानूनी और नैतिक रूप से अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, लेकिन प्रतिवादी भाई भी साथ ही कुछ खर्च कर रहा होगा और विशेष अवसरों पर अपनी बहन के लिए कुछ राशि खर्च करने की अपेक्षा की जाती है।

    कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भले ही प्रतिवादी के पिता कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें 79 साल की उम्र में अपने बेटे पर निर्भर रहना पड़ता होगा। यह देखते हुए कि लगभग 7,500 रुपये सभी आश्रितों के हिस्से में आएंगे, अदालत ने याचिकाकर्ता को दी गई भरण-पोषण की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया।

    तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

    केस टाइटल: सरिता बक्षी बनाम राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 540

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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