अगर मुकदमे की मूल प्रकृति प्रभावित नहीं हो रही है तो मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद वाद में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है : कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 Jun 2022 3:32 PM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वादी के वादपत्र में संशोधन के अनुरोध पर ट्रायल शुरू होने के बाद भी विचार किया जा सकता है, यदि वाद का मूल स्वरूप नहीं बदला जाता है और प्रतिवादी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है।

    ज‌स्टिस सचिन शंकर मखादुम की सिंगल जज बेंच ने उक्त टिप्‍पणियों के साथ वादी द्वारा, पार्टिशन के एक मुकदमे में, मामले में वादी की आगे की जिरह तय होने के बाद, आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर एक याचिका को अनुमति दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रस्तावित संशोधन वाद के मूल स्वरूप को नहीं बदलता है... केवल संशोधन आवेदन की अनुमति देना प्रस्तावित संशोधन में मांगी गई राहत प्रदान करने के बराबर नहीं होगा। किए गए दावे को स्थापित करने के लिए वादी पर अभी भी बोझ बना हुआ है। इस न्यायालय का यह भी विचार है कि यदि प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी जाती है तो प्रतिवादियों को कोई गंभीर पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

    तदनुसार, इसने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे सुनवाई शुरू होने के बाद स्थानांतरित किया गया था।

    मामला

    याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से यह तर्क देते हुए कि सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति है, विभाजन और अलग कब्जे के लिए एक मुकदमा स्थापित किया था।

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे सूट शेड्यूल संपत्तियों में 1/5 वें हिस्से के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह घोषित करने के लिए घोषणा की राहत की भी मांग की कि ओएस नंबर 61/1998 में पारित निर्णय और डिक्री उनके वैध हिस्से पर बाध्यकारी नहीं है।

    नतीजतन, प्रतिवादी संख्या एक और दो द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में 26.04.2014 को निष्पादित बिक्री विलेख को भी चुनौती दी गई थी।

    जब मामला वादी की आगे की जिरह के लिए निर्धारित किया गया था, वर्तमान याचिकाकर्ता / वादी प्रस्तावित संशोधन के साथ आए, जिसके द्वारा वे प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या पांच के पक्ष में किए गए बिक्री लेनदेन से संबंधित अभिवचनों को शामिल करना चाहते थे।

    वादी प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से आगे यह दलील देना चाहते थे कि ओएस नंबर 61/1998 में पारित निर्णय और डिक्री एक कपटपूर्ण पंजीकृत बिक्री समझौते पर पारित किया गया था। वादी यह भी दलील देना चाहते थे कि प्रतिवादी नंबर एक के लिए प्रतिवादी नंबर पांच के साथ लेन-देन करने के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी और आगे यह दलील देना चाहते थे कि प्रतिवादी नंबर एक विकारों का आदी था।

    ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संशोधन की मांग करते समय वादी द्वारा कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अदालत ने सुनवाई शुरू होने से पहले संशोधन की मांग नहीं करने के लिए वादी कर गलती पाई। आवेदन को यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए खारिज कर दिया गया था कि वादी जिरह में की स्वीकृतियों को पार नहीं कर सकते हैं।

    निष्कर्ष

    पीठ ने वादी द्वारा मांगे गए संशोधन के माध्यम से जाने पर कहा, "प्रस्तावित संशोधन सूट के मौलिक चरित्र को नहीं बदलता है।"

    कोर्ट ने कहा, "हालांकि यह अदालत मुकदमे की शुरुआत से पहले संशोधन की मांग नहीं करने में वादी की ओर से कुछ ढिलाई पाती है, लेकिन न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, वादी को एक उचित अवसर देने की आवश्यकता है।"

    तब अदालत ने कहा कि, "विभाजन के मुकदमे में, मूल्यवान संपत्ति अधिकार शामिल होते हैं। यदि कोई संपत्ति एक संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति है, तो यह बिना कहे माना जाता है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों के पास पहले से मौजूद अधिकार है और इसलिए, प्रारंभिक डिक्री बनाने वाला न्यायालय केवल पूर्व-विद्यमान अधिकार की घोषणा करता है। यह इस पृष्ठभूमि में है, यह न्यायालय एक अति तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक नहीं है और प्रस्तावित संशोधन को शामिल करके वादी को अपना मामला साबित करने से मना करता है।"

    आगे अदालत ने कहा, "यह न्यायालय यह भी मानता है कि यदि प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी जाती है तो प्रतिवादियों के लिए कोई गंभीर पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

    तदनुसार इसने याचिका को अनुमति दी।

    केस टाइटल: रेखा और अन्य बनाम ललितम्मा और अन्य

    केस नंबर: WRIT PETITION NO. 55337 OF 2018(GM-CPC)

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 227

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