"हाथरस में उसे कोई काम नहीं था, संदिग्ध धन के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इनकार किया

Shahadat

4 Aug 2022 10:29 AM GMT

  • हाथरस में उसे कोई काम नहीं था, संदिग्ध धन के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 'हाथरस षडयंत्र मामले' के सिलसिले में जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कप्पन के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।

    कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया कि कप्पन को हाथरस में कोई काम नहीं था, जब उसे गिरफ्तार किया गया था।

    अदालत ने आगे कहा,

    "इंटरनेट सहित मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के वायरल होने से व्याप्त तनाव के कारण राज्य की मशीनरी अलर्ट पर थी। आवेदक गैर-मीडियाकर्मी सह-आरोपियों के साथ हाथरस गया। उक्त परिस्थिति उसके खिलाफ जा रही है।"

    उल्लेखनीय है कि कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ यूपी पुलिस ने अक्टूबर, 2020 में गिरफ्तार किया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे।

    शुरुआत में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    इसके बाद, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि वह और उसके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।

    उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उसकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद कप्पन ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

    जस्टिस कृष्णा पहल की खंडपीठ ने जमानत आदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि यूएपीए की धारा 43 (डी) (5) अदालत को आरोपी को जमानत देने से प्रतिबंधित करती है। सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन पर न्यायालय की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।

    संक्षेप में मामला

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कप्पन को तीन अन्य आरोपियों के साथ छह स्मार्टफोन, लैपटॉप और पर्चे के साथ गिरफ्तार किया गया, जब वे हाथरस जा रहे थे।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया कि वह और अन्य आरोपी हाथरस जा रहे थे, जहां बलात्कार और हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जाति संघर्ष और दंगे भड़काने के इरादे से की गई थी।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कप्पन और अन्य लोग धन इकट्ठा कर रहे थे और वेबसाइट 'Carrd.com' चला रहे थे ताकि सामाजिक सद्भाव को भंग किया जा सके और हिंसा को उकसाया जा सके।

    आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त वेबसाइट ने प्रदर्शनों के दौरान अपनी पहचान छुपाने और हिंसा भड़काने के तरीकों की ट्रेनिंग भी दी। वेबसाइट को गलत सूचनाओं से भरा पाया गया, जो सच्चे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है।

    अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि कप्पन केरल का निवासी है और उसका हाथरस की घटना से कोई लेना-देना नहीं है और वह जानबूझकर हाथरस में दुर्भावनापूर्ण इरादे से आया था।

    यह भी आरोप लगाया गया कि आवेदक पीएफआई के महासचिव कमल केपी के नियमित संपर्क में था। उसकी व्हाट्सएप चैट से पता चला कि सीएए के मुद्दों को उठाकर देश भर में दंगे भड़काने के लिए आवेदक और अन्य सह-आरोपियों द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के लैपटॉप से ​​प्रतिबंधित संगठन 'सिमी' से संबंधित कुल 45 कागजात बरामद किए गए हैं। उसे संदिग्ध धन भी प्राप्त हुआ है, जो रिकॉर्ड में है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया कि कप्पन को हाथरस में कोई काम नहीं था, जब उसे गिरफ्तार किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "इंटरनेट सहित मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के वायरल होने से व्याप्त तनाव के कारण राज्य की मशीनरी अलर्ट पर थी। आवेदक का गैर-मीडियाकर्मी सह-आरोपियों के साथ वहां जाना एक महत्वपूर्ण है। उक्त परिस्थिति उसके खिलाफ जा रही है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि कप्पन द्वारा लिया गया बचाव कि वह एक पत्रकार है और केवल अपने पेशेवर कर्तव्य के कारण, वह हाथरस की घटना के स्थान का दौरा करना चाहता था, आरोप-पत्र में बयानों से खारिज कर दिया गया था और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कार में यात्रा करते समय।

    अदालत ने कहा,

    "आवेदक और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संदिग्ध धन से इंकार नहीं किया जा सकता है।"

    कोर्ट ने कप्पन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि चार्जशीट और दस्तावेजों को जोड़ने से प्रथम दृष्टया पता चला कि आवेदक ने अपराध किया है।

    केस टाइटल - सिद्धिक कप्पन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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