इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल की जेल की सजा सुनाई

Avanish Pathak

26 Sept 2022 1:29 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई।

    साथ ही, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने वर्ष 1999 में दर्ज एक मामले में गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत अंसारी को आरोपों से बरी करने के एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित 2020 के आदेश को रद्द कर दिया।

    हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अंसारी को बरी करने में घोर गलती की थी क्योंकि वह एक गैंगस्टर है और उसने कथित तौर पर कई अपराध किए हैं और इसलिए, उसे धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया और उसे 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

    मामला

    वर्ष 1999 में धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी और एफआईआर में नामित अन्य सह-आरोपी एक गिरोह का गठन करते हैं, जो हत्या, जबरन वसूली, अपहरण सहित जघन्य अपराध करता है।

    आगे कहा गया कि गिरोह के सदस्य खूंखार अपराधी हैं, जो अपने और गिरोह के सदस्यों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संगठित तरीके से अपराध करते हैं; वे लोगों के दिल और दिमाग में दहशत फैलाते हैं और कोई भी गिरोह के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं करता है; लखनऊ और आसपास के इलाकों में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और डर के साए में जी रही है।

    ट्रायल कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में या तो आरोपी-प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था या चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी या कोर्ट के आदेश से मामलों को रद्द कर दिया गया था।

    अदालत ने आगे यह भी नोट किया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले गैंग चार्ट तैयार किया गया था और जांच के दरमियान संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया गया था, जो कथित रूप से अपराध करके जमा किया गया था और इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने अंसारी को धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं कर सका।

    बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए, सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा अपील की।

    राज्य के वकील द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर के रूप में अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए मूल तत्व वह गिरोह का सदस्य है और इस प्रकार, भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न हो, फिर भी उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि भले ही अंसारी को गैंग चार्ट में उल्लिखित वास्तविक अपराधों में बरी कर दिया गया था, क्योंकि गवाह उसके डर, धमकियों से मुकर गए और अन्य रणनीति अपनाकर गवाहों को उलझा दिया गया, हालांकि यह अंसारी को धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध से दोषमुक्त नहीं करेगा।

    ‌निष्कर्ष

    शुरुआत में, हाईकोर्ट ने कहा कि 'गैंगस्टर अधिनियम को गैंगस्टरों और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है और इसका उद्देश्य विशेष प्रावधानों को लागू करके राज्य में संगठित अपराधों को रोकना है और अधिनियम निवारक प्रकृति का है।

    अदालत ने आगे कहा कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध एक वास्तविक अपराध की तुलना में एक स्वतंत्र अपराध है और अगर यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति व्यक्तियों के समूह से संबंधित है और व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह के साथ अपराध करता है, जिसे धारा 2 (बी) गैंगस्टर अधिनियम के के तहत परिभाषित किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति एक गैंगस्टर होगा और उसे दंडित किया जा सकता है।

    इस पृष्ठभूमि में कोर्ट के समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह था - यदि अंसारी को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है, जिनका गैंग चार्ट में उल्लेख किया गया था तो क्या उसे अभी भी धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है?

    इसका उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चूंकि धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध वास्तविक अपराध से अलग अपराध है, इसलिए, यदि अभियोजन यह साबित करता है कि व्यक्ति एक गिरोह से संबंधित है और खुद अपराध करने में लिप्त है तो उसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।

    नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि अंसारी गिरोह का सदस्य था और उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए कई एफआईआर और आरोप पत्र दर्ज किए गए और उसके खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए प्रस्तुत किए गए, जिन्हें धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया, कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए इस प्रकार टिप्पणी की,

    "गवाह को मुकरने या अन्यथा के लिए आरोपी प्रतिवादी का बरी करना एक भौतिक पहलू नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-प्रतिवादी को आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से बरी करने में घोर त्रुटि की है। गैंगचार्ट को अदालत में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया गया था। पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि आरोपी- [21] प्रतिवादी एक गैंगस्टर है और उसने कथित तौर पर कई अपराध किए हैं और इसलिए, उसे धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी पाया जाता है।"

    इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया और अंसारी को 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

    संबंधित समाचारों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अंसारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले एक जेलर को गाली देने और उसकी ओर रिवॉल्वर/पिस्तौल तानने और साल में उसे जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई थी।

    केस टाइटल - स्टेट ऑफ यूपी बनाम मुख्तार अंसारी [GOVERNMENT APPEAL No. - 779 of 2021]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 446

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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