इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से 14 मार्च तक जवाबी हलफनामा मांगा

LiveLaw News Network

1 March 2022 8:44 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से 14 मार्च तक जवाबी हलफनामा मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित हाथरस साजिश मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ दर्ज राजद्रोह, यूएपीए मामले के संबंध में द्वारा दायर जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उक्त याचिका लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष लंबित है।

    जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को 14 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाता है तो जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा।

    कोर्ट ने ए.जी.ए. द्वारा दिए गए तर्क को भी खारिज कर दिया।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जमानत अर्जी के विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए।

    यह एजीए का निवेदन है कि एफआईआर जिला मथुरा में दर्ज किया गया और वहां जांच भी की गई। इसलिए, यह जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दायर की जानी चाहिए।

    इसके जवाब में कोर्ट ने कप्पन के वकील, ईशान बघेल की दलील को ध्यान में रखते हुए कहा कि चूंकि कप्पन के खिलाफ मामले की सुनवाई लखनऊ में चल रही है, इसलिए वर्तमान जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

    लखनऊ में एनआईए कोर्ट के समक्ष कप्पन के खिलाफ मामला

    उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2021 में मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने कथित हाथरस साजिश मामले में कप्पन और सात अन्य के खिलाफ दर्ज राजद्रोह, यूएपीए मामले को लखनऊ की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

    कप्पन और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की धारा 153-ए), धार्मिक भावनाओं (आईपीसी की धारा 295-ए) की धारा 17 और 18 और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 की के तहत आरोप लगाए गए।

    इससे पहले, उत्तर प्रदेश में यूएपीए के तहत मामलों के लिए एक निर्दिष्ट अदालत नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने 20 अप्रैल, 2021 को लखनऊ कोर्ट को एक विशेष एनआईए कोर्ट के रूप में नामित किया।

    उल्लेखनीय है कि एनआईए अधिनियम की उप-धारा (4) और धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा जांच किए गए किसी भी अपराध की जांच राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय के गठन की तारीख से और तारीख से, जिसे विशेष न्यायालय के समक्ष आयोजित करना आवश्यक होता, उस न्यायालय को उस तारीख को स्थानांतरित माना जाएगा जिस पर इसका गठन किया गया है।

    कप्पन के खिलाफ मामले की पृष्ठभूमि

    आरोपी [अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम, और सिद्दीकी कप्पन] को मान पुलिस ने उपरोक्त आरोपों के तहत 2020 में हाथरस जाने के दौरान गिरफ्तार किया था।

    प्रारंभ में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    इसके बाद, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।

    वे न्यायिक हिरासत में हैं और अप्रैल, 2021 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आठ लोगों, जिनमें इसके छात्र विंग के नेता केए रउफ शेरिफ और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन शामिल है, को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने राजद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और अन्य अपराधों के लिए यहां एक अदालत में चार्जशीट किया था।

    केस का शीर्षक - सिद्धिक कप्पन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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