"घटनास्थल से मवेशी की हड्डियां मिलीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 10:01 AM GMT

  • घटनास्थल से मवेशी की हड्डियां मिलीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यू.पी. गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। उक्त अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत सात व्यक्तियों के विरुद्ध का मामला दर्ज किया गया था।

    न्यायमूर्ति सरोज यादव और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया कि आक्षेपित प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है और याचिकाकर्ता गोहत्या में शामिल है जैसा कि घटना स्थल से मिली मवेशियों की हड्डियों से स्पष्ट है।

    प्रस्तुतियां

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिर न तो याचिकाकर्ता घटना से संबंधित है और न ही उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वे राजस्थान में रहने वाले मजदूर/बढ़ई हैं।

    यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं और छह अन्य के नाम अपराध के कमीशन के लिए गिरफ्तार एक सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर ही सामने आए।

    अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यू.पी. गोहत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 की धारा पाँच के तहत अपराध बनाए रखने योग्य नहीं था।

    इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान आक्षेपित एफआईआर केवल परोक्ष उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के उत्पीड़न के लिए दर्ज की गई।

    दूसरी ओर, सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित एफआईआर और अपराध में याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घटना स्थल पर मवेशियों की हड्डियां बरामद की गई थीं।

    नतीजतन, पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों की जांच करने और आक्षेपित एफआईआर पर विचार करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आक्षेपित एफआईआर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और मवेशियों की हड्डियों को घटना के स्थान से पाया गया।

    इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    संबंधित समाचारों में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इसी पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत पारित एक निरोध आदेश को तीन लोगों के खिलाफ खारिज कर दिया था, जिन पर गुप्त रूप से एक घर में बेचने के उद्देश्य से गोमांस के छोटे टुकड़े काटने का आरोप लगाया गया था।

    न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं/बंदियों के अपने ही घर की गोपनीयता में गाय के गोमांस के टुकड़े करने के मामले को कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है, न कि सार्वजनिक व्यवस्था को।

    खंडपीठ ने कहा था,

    "याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्तों को उस समय मूक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया जब वे याचिकाकर्ताओं के घर में सुबह के समय गोमांस काटते हुए पाए गए। हम यह भी नहीं जानते कि इसका कारण गरीबी, रोजगार की कमी या भूख थी, जो हो सकता है याचिकाकर्ताओं और अन्य सह-आरोपियों को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।"

    साथ ही यह देखते हुए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गोरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर गाय की हत्या का आरोप लगाया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो देश कमजोर होता है।"

    न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करने के बाद उसे मार डाला था, उसका सिर काट दिया था और उसका मांस भी उसके साथ रखा था।

    केस का शीर्षक - लतीफ अहमद और अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से प्रधान गृह सचिव, लखनऊ और अन्य।

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