इलाहाबाद हाईकोर्ट 'झूठा' POCSO मामला खारिज किया; पीड़िता ने कहा, उसकी मां ने औरोपी से पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई थी

Avanish Pathak

14 Jun 2023 4:55 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट झूठा POCSO मामला खारिज किया; पीड़िता ने कहा, उसकी मां ने औरोपी से पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई थी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आरोपी के खिलाफ एक बलात्कार और पोक्सो मामले को तब खारिज कर दिया, जब पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसके खिलाफ कोई यौन अपराध नहीं किया है और उसकी मां ने आरोपी से पांच लाख रुपये ऐंठने के लिए झूठा मामला दायर किया था। आरोपी अब उसका पति है।

    जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और इसलिए, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता है।

    न्यायालय ने यह भी पाया कि चिकित्सा परीक्षण के अनुसार, पीड़िता पर कोई चोट नहीं पाई गई, और पीड़िता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के बारे में कोई राय नहीं दी गई, और इसके बावजूद, पुलिस ने जांच के दौरान एकत्र सामग्री को देखे बिना नियमित तरीके से चार्जशीट दायर की।

    इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से कोई मामला नहीं बनता है तो पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ धारा 376 आईपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। नतीजतन, अदालत ने धारा 363, 366, 376 (2N), 506 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    मामला

    न्यायालय अभियुक्त द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट, संज्ञान आदेश, गैर-जमानती वारंट आदेश और उसके खिलाफ मामले में पूरी कार्यवाही को रद्द करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका का निस्तारण कर रही थी।

    आवेदक-आरोपी के वकील का तर्क था कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि उसने आवेदक से स्वेच्छा से शादी की थी और वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही है।

    उसके बाद कोर्ट को बताया गया कि इस मामले को लेकर पक्षकारों के बीच समझौता भी हो गया था क्योंकि पीड़िता और आवेदक पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं और मेडिकल जांच के अनुसार पीड़िता की उम्र भी 18 वर्ष से अधिक है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर 1, बरेली की अदालत ने भी पक्षकारों के बीच हुए समझौते की पुष्टि की।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, हालांकि अदालत ने प्रवीण कुमार सिंह @ प्रवीण कुमार और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य 2023 LiveLaw (AB) 120 और ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य और अन्य 2023 लाइवलॉ (एबी) 104 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया था कि आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार के मामले या पॉक्सो अधिनियम को रद्द करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

    अदालत ने इस प्रकार कहा,

    “…हालांकि सीआरपीसी में धारा 320 सीआरपीसी में उल्लिखित के अलावा किसी भी अपराध को कंपाउंड करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, ऐसे मामले अभी भी हो सकते हैं जहां पीड़ित आरोपी के आचरण को माफ करने के लिए तैयार हो, भले ही आरोप नॉन कंपाउंडेबल हों।

    इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, भले ही अपराध 320 सीआरपीसी के तहत गैर-समाधानीय हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि हाईकोर्ट को आम तौर पर केवल समझौते के आधार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए...।”

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के साथ-साथ पीड़िता की रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसने आवेदक-आरोपी से जुलाई 2014 में स्वेच्छा से शादी की थी।

    अदालत ने सीआरपीसी की धारा 164 के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।

    केस टाइटलः फकरे आलम @ शोज़िल बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य 2023 LiveLaw (AB) 188 [APPL U/S 482 No. - 41580 of 2022]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 188

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